जशपुर जिला अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने14 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

जशपुर जिला अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राही विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने14 जुलाई तक कर सकते है आवेदन

June 26, 2023 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जशपुर अंतर्गत वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में प्रोत्साहन लाभ दिया जाना है, ताकि इनके सामाजिक, आर्थिक स्तर को सुदृढ़ किया जा सके। इच्छुक हितग्राही योजना का लाभ लेने के लिए 14 जुलाई 2023 तक आवेदन जमा कर सकते है।

अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति से प्राप्त जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति टर्म लोन योजना इकाई लागत 5 लाख, आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना इकाई लागत 2 लाख, अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना लागत 1 लाख, अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना लागत 2 लाख, एवं अनुसूचित जनजाति स्मॉल बिजनेस योजना लागत 3 लाख के तहत् वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभांवित किया जाना है। इसके लिए आवेदक को अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना अनिवार्य होगा। जो जिले के उपयोजना क्षेत्र का मूल निवासी होगा। जिसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक होगा। आवेदक की वार्षिक आय शहरी, ग्रामीण क्षेत्र में 30 हजार से अधिक न होगी। आवेदन को पूर्व में किसी भी शासकीय, अशासकीय संस्था एवं बैंक से ऋण नहीं लेने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। आवेदक का चयन जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जायेगा। उक्त संबंध में विस्तृत जानकारी के लिये जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जशपुर में सम्पर्क कर सकते है।

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