आबकारी एक्ट के आरोपी की गलत तरीके से जमानत ले रहे जमानतदार पर चक्रधरनगर थाने में धोखाधड़ी का अपराध हुआ दर्ज….. गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर !

June 27, 2023 Off By Samdarshi News

ऋण पुस्तिका में छेड़छाड़ कर जमानत लेने शपथ-पत्र पेश किया था जमानतदार,  धोखाधड़ी के अपराध में हुआ गिरफ्तार…

न्यायालयीन स्टाफ से पट्टाधारी मोहन अजगल्ले के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राप्त आवेदन पर दर्ज किया गया मामला

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, रायगढ़

रायगढ़ : चक्रधरनगर पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोपी की जमानत लेने ऋण पुस्तिका के पन्ने फाड़ कर माननीय न्यायालय को गुमराह करने की नियत से शपथ-पत्र प्रस्तुत करने वाले जमानतदार मोहनलाल अजगल्ले को धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

मिली जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय रायगढ में दिनांक 26 जून 2023 को पट्टा धारक मोहनलाल अजगल्ले पिता मुकरदम अजगल्ले के द्वारा धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के आरोपी मनोहर लाल सोनी का जमानत हेतु शपथ-पत्र पेश किया गया। मोहनलाल अजगल्ले द्वारा प्रस्तुत ऋण पुस्तिका के अवलोकन पर पट्टाधारी मोहन अजगल्ले द्वारा दिनांक 09 मई 2023 को इसी न्यायालय के प्रकरण के धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट के आरोपी निरंजन साहू वल्द विरंची साहू उम्र 32 वर्ष निवासी बालसमुंद पहाड़ मंदिर रायगढ का जमानत लिया गया था, किन्तु पट्टा में दिनांक 09 मई 2023 को प्रदान किए गए जमानत के संबंध में जो इंद्राज किया गया था, उस ऋण पुस्तिका में वह पन्ना नहीं था, पट्टाधारी मोहन लाल अजगल्ले द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए बार-बार जमानत लिया गया है और न्यायालय द्वारा जमानत के संबंध में ऋण पुस्तिका में इंद्राज किये गये पन्ने को निकाल दिया गया है और दूसरा नंबर लगाकर पेजिंग किया गया था।

न्यायालयीन स्टाफ से पट्टाधारी मोहन अजगल्ले के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्राप्त आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में धारा 420 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी मोहनलाल अजगल्ले पिता मुकरदम अजगल्ले उम्र 63 वर्ष ग्राम – डीपापारा ठेलकाभांठा गोड़म थाना सारंगढ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।