गवाह एवं प्रार्थी को अपने पक्ष में बयान देने हेतु डराने धमकाने और मारपीट करने वाले आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !

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आरोपियों के विरुद्ध धारा 294, 506, 323, 327, 427, 195(क), 34 भादवि के अंतर्गत की गई कार्यवाही

आरोपी – (01) सेमलिया टंडन उम्र 37 साल, (02) लक्ष्मी टंडन उम्र 25 साल, (03) अशोक टंडन उम्र 34 साल सभी सकीनान ग्राम नकदीडीह थाना बिर्रा, (04)  ललित भारद्वाज उम्र 34 ग्राम रिंगनी थाना शिवरीनारायण

समदर्शी न्यूज ब्यूरो,  जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 16 जुलाई 23 को प्रार्थिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पति से तलाक सम्बन्धित प्रकारण कुटुम्ब न्यायालय में लंबित है, इसी बात को लेकर जब गवाह तुलसी गोस्वामी उसके वकील द्वरा दिए गए दस्तावेजों को देने उसके घर आया था, उसका पति और अन्य आरोपी उसके घर आकर हमारे पक्ष में बयान नहीं देते हो, कह कर प्रार्थिया के साथ गन्दी गन्दी गली-गलोच कर लाठी डंडे से मारपीट किये है। गवाह का मोटर साईकल को तोड़ फोड़ किये है अगर हमारे पक्ष में बयान नही दोगे तो जान से मार देंगे कहने लगे जो प्रार्थिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक अवनीश कुमार श्रीवास थाना प्रभारी बिर्रा,  प्रधान आरक्षक वेंकट रमन, आरक्षक सनोहर जगत, आरक्षक राजेश कौशिक, आरक्षक मनीष सोनवांन का सराहनीय योगदान रहा।

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