कलेक्टर और एसपी को भी आदेश पालन कराने के सख्त निर्देश
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, सरगुजा
अंबिकापुर : खसरा नंबर 323/16 व 252 कुल रकबा 01.67 हेक्टेयर भूमि को पंजीकृत विक्रय-पत्र द्वारा आवेदक को विक्रय किया गया। जिस पर अनुविभागीय दंडाधिकारी अंबिकापुर द्वारा कब्जा दिलाए जाने का आदेश हुआ। जिसका पालन न होने पर आवेदक द्वारा हाई कोर्ट में वाद दायर किया गया। जिस पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा CRMP नंबर 438 ऑफ 2021 के समय सीमा में अनुपालन का निर्देश दिया। तत्पश्चात आवेदक द्वारा माननीय हाई कोर्ट में कंटेंप्ट केस 449 ऑफ 2022 वाद लाया गया।जिसमे मा.न्यायालय द्वारा वाद भूमि पर से कब्जा हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। माननीय न्यायालय के निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर एसडीएम और तहसीलदार पर कार्यवाही होगी।
जिसके संबंध में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के एडीएम, एडिशनल एसपी, एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति में समाज प्रमुखों एवं प्रभावितों को बुलाकर चर्चा की गई, एवं हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया गया। जिला प्रशासन ने उपस्थित सभी पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के पालन में शांति पूर्ण ढंग से सहयोग करने एवं विधि का सम्मान करने की अपील की है। उपस्थित समाज प्रमुखों एवं सर्व संबंधित द्वारा प्रशासन का सहयोग करने एवं स्वत: कब्जा हटाने पर सहमति दी।