अवैध कच्ची महुवा शराब के साथ एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, प्लास्टिक के चार जेरिकेन में भरी हुई 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब आरोपी के कब्जे से हुई बरामद,न्यायालय भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड हेतु.

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आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत विशेष टीम एवं थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

बलौदा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24 जुलाई 2023 को पुलिस की  विशेष टीम अवैध शराब पतासाजी पर रवाना हुई थी, इसी दौरान मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम नवापारा ख निवासी विरेन्द्र द्वारा गुरूघासीदास चौक इमली पेड़ के पास अवैध महुवा शराब रख कर बिक्री किया जा रहा है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही किया, जो आरोपी उपस्थित मिला, जिसके गुरूघासीदास चौक इमली पेड़ के पास में 05-05 लीटर क्षमता वाली 04 नग प्लास्टिक के जेरिकेन में भरी हुई अवैध कच्ची महुआ शराब 20 लीटर कीमत 6,000/-रूपये रखे मिला, जिसे गवाहों के समक्ष जप्त कर पुलिस के कब्जे में लिया गया है।

आरोपी विरेन्द्र उम्र 44 वर्ष सा. ग्राम नवापारा (ख) थाना बलौदा का उक्त कृत्य अपराध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आज दिनांक 24 जुलाई 2023 को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही मेगठित विशेष टीम उप पुलिस अधीक्षक जांजगीर श्री यदुमणि सिदार, निरीक्षक गजालाल चंद्राकर, हायक निरीक्षक सियाराम यादव, हायक निरीक्षक ज्ञानप्रकाश खाखा, गोपाल सतपथी थाना प्रभारी बलौदा, प्रधान आरक्षक प्रीतम कंवर एवं टीम का सराहनीय योगदान रहा।

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