पीड़िता की बहादुरी और पुलिस की तत्परता से 16 महीने में मिला न्याय कुनकुरी, 9 अगस्त 2025 : जशपुर जिले के कुनकुरी में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जो महिला सुरक्षा और न्याय की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अदालत ने 24 वर्षीय युवक अभय मनीष तिर्की को बलात्कार के गंभीर अपराध में 10 साल के कठोर कारावास और ₹1,000 के जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाता है,…
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चार साल के प्रेमजाल में छल : शादी का झांसा देकर युवती का शोषण, व्हाट्सएप से शुरू हुआ प्यार, कोर्ट में पहुंची कहानी, शुभम यादव को भेजा गया जेल.
शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल. आरोपी शुभम यादव उर्फ सिद्धु के विरुद्ध अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज. रायगढ़. 23 जून 2025 : रायगढ़ जिले में एक युवती के साथ शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी शुभम यादव उर्फ सिद्धु को महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में…
Read Moreरिश्तों का खून ! जमीन के पैसों के विवाद में जीजा बना हत्यारा, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास का फैसला… पढ़ें पूरी खबर.
दिनदहाड़े टंगिया मारकर कर दी थी साले की हत्या, हत्यारा जीजा को आजीवन कारावास की सजा जांजगीर-चांपा. 11 मार्च 2025 : पत्नी को मिली बंटवारे की जमीन बिक्री का पूरा पैसा नहीं मिलने पर दिनदहाड़े अपने बड़साले की हत्या करने वाले आरोपी जीजा को सत्र न्यायाधीश जांजगीर शक्ति सिंह राजपूत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, मामला बलौदा थाना का है। अभियोजन के अनुसार बलौदा निवासी लक्ष्मीनारायण चक्रधारी की बहन का विवाह राजकुमार प्रजापति के साथ हुआ था। ग्राम नैला में लक्ष्मीनारायण के पिताजी के नाम पर 52 डिसमिल…
Read Moreब्रेकिंग : पत्नी की हत्या करने वाला बिमल भगत दोषी करार, कुनकुरी न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा! जानें कैसे सामने आया सनसनीखेज सच..!
कुनकुरी, 4 मार्च 2025 // द्वितीय अपर सत्र न्यायालय, कुनकुरी ने पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी बिमल भगत को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई है। न्यायाधीश बलराम कुमार देवांगन की अदालत ने धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 2 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती श्यामा महानंद ने की क्या था पूरा मामला? मामला ग्राम बनगांव,…
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