उच्च न्यायालय एवं आदर्श आचार संहिता के निर्देशों के बाद भी देर रात्रि तक सीमा से ज्यादा तीव्र आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालक के विरूद्ध कार्यवाही कर डीजे साउंड सिस्टम किया गया जप्त.

संचालक अभिषेक मरावी उम्र 26 साल निवासी पिसौद थाना जांजगीर के विरुद्ध देर रात्रि तक डीजे बजाना पायें जाने से जांजगीर पुलिस द्वारा कार्यवाही किया गया डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नही लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझाइस भी पूर्व में मीटिंग में दी जा चुकी है इन कारणों से माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जप्त किया गया और कोलाहल अधिनियम के तहत् कार्यवाही किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जावेगा डीजे संचालक का पुराना अपराधिक रिकार्ड भी…

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