एक किलो 610 ग्राम गांजा एवं बिक्री रकम 5 हजार रुपये के साथ आरोपी गिरफ्तार, NDPS एक्ट के अंतर्गत हुई कार्यवाही

अकलतरा पुलिस ने आरोपी गोवर्धन वैष्णव उम्र 38 वर्ष निवासी बोहारडीह थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर हा.मु. ग्राम तरौद के विरूद्ध 20(B) NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.10.23 को मुखबीर  सूचना मिला की निवासी तरौद द्वारा अवैध रूप से गांजा बिक्री कर्ता है की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया मौके पर पाया गया कि आरोपी गोवर्धन वैष्णव उम्र 38 वर्ष निवासी बोहारडीह थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर हा.मु. तरौद थाना अकलतरा के घर के एक मकान के अंदर से एक  थैला मे मादक पदार्थ गांजा  भरा रखा मिला, एवम थैला को खोलकर देखने पर नगदी गांजा की बिक्री रकम 5000/ रू तथा 01 किलो 610 ग्राम गांजा होना पाया गया  जिसे बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध  थाना अकलतरा में अप.क्र.530/23 धारा 20 (B) NDPS.एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान आरोपी गोवर्धन वैष्णव उम्र 38 वर्ष  हा.मु. तरौद थाना अकलतरा के विरुद्ध अपराध धारा का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 21.10.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।

उपरोक्त कार्यवाही मे  निरीक्षक तुलसिंह पटटवी, उप निरीक्षक बाबूलाल कोसरिया, सउनि बी.पी खांडेकर, महिला आरक्षक अंजना लडका, आरक्षक सुकृत जागडे ,अजय भानू शेषनारायण साहू का सराहनीय योगदान रहा।

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