बुजुर्ग महिला से मारपीट कर प्राणघातक चोट पहुंचाने वाले विधि से संघर्षरत बालक को पकड़ने में पुलिस को मिली सफलता,वारदात में प्रयुक्त एक तलवारनुमा लोहे का धारदार हथियार किया गया जप्त.

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विधि से संघर्षरत बालक को माननीय किशोर न्यायालय में पेश किया जाकर बाल संप्रेक्षण गृह कोरबा भेजा गया.

विधि से संघर्षरत बालक के विरूद्ध 294,506, 323, 307 भादवि, 25,27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही. पूर्व में भी चोरी के मामले में जा चुका है बाल संप्रेक्षण गृह.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा.

जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया सकुन बाई देवार पति स्वर्गीय रमेश देवार उम्र 60 वर्ष निवासी देवारपारा बलौदा दिनांक 23 अक्टूबर 23 को थाना बलौदा उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सुबह करीबन 04:00 बजे घर के सामने लडाई-झगड़ा की आवाज सुनकर अपने पुत्र मुकेश देवार के साथ अपने घर से बाहर निकलकर देखी, तो बाजु वाले घर वाला विधि से संघर्षरत बालक और चैतन्य यादव के बीच मोबाइल रखने के संबंध में लडाई-झगडा, वाद-विवाद हो रहा था। तब मुकेश देवार विधि से संघर्षरत बालक को बोला की उसके मोबाईल को रखे हो तो दे दो, तब इतना सुनकर मुकेश देवार को मां बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर हांथा पाई करने लगा। उसी बीच प्रार्थिया बीच बचाव करने गई तो विधि से संघर्षरत बालक ने उसे भी मां-बहन की गंदी-गंदी गाली गलौज कर आज तुझे जान सहित मार डालुंगा कहकर पास में पडे इंट से उसके सिर को मारा और गुस्से में अपने घर से बडा सा चाकू जैसे धारदार हथियार को लाकर लहराते हूए प्रार्थिया के बांये गला में प्राणघातक चोट पहुंचाया है। प्रार्थिया कि रिपोर्ट पर थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 367/23 धारा 294, 506, 323, 307 भादवि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी विधि से संघर्षरत बालक को उसके सकुनत से पकड़ा गया, जिसको घटना के संबंध में पूछताछ किया तो घटना घटित करना स्वीकार किए जाने से मेमोरेण्डम कथन लिया गया। अपने ममोरेण्डम कथन में धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से प्रार्थिया के गले में मारकर चोट पहुंचाना बताया, जिसके कब्जे से एक नग तलवारनुमा लोहे का धारदार हथियार जप्त कर प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोडी गई है।

विधि से संघर्षरत बालक के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से दिनांक 23 अक्टूबर 23 को विधिवत माननीय प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड जांजगीर के समक्ष न्यायिक रिमांड हेतु पेश किया गया है। इस प्रकरण की कार्यवाही मेथाना प्रभारी बलौदा उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा, सहायक उपनिरीक्षक कौशल सिदार, आरक्षक संतोष रात्रे, आरक्षक हेमत साहू, आरक्षक श्याम राठौर, आरक्षक प्रहलाद निर्मलकर, आरक्षक देवराज लसार का सराहनीय योगदान रहा।

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