अभियान “निजात” चलाकर अवैध शराब पर की गई कार्यवाही : 15 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी हुआ गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.

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थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक – 591/23 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध, थाना मस्तूरी द्वारा अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही जारी.

आरोपी सतीश टंडन पिता नोहर टंडन उम्र 28 साल साकिन आंकडीह थाना मस्तूरी जिला बिलासपुर के विरूद्ध 34 (2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मस्तुरी पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, बिलासपुर

बिलासपुर/मस्तूरी : पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री संतोष सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, पुलिस उप अधीक्षक (मुख्यालय) श्री उदयन बेहर के मार्गदर्शन में अवैध शराब पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में थाना मस्तूरी द्वारा टीम बनाकर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध शराब बिक्री की सूचना मिलने पर रेड कार्रवाई किया गया।

इस कार्यवाही के दौरान ग्राम आकडीह में सतीश टंडन अपने घर के पास आंगन में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब कुल मात्रा 15 लीटर कीमत 3000/- रुपए को बिक्री करने के नियत से छिपाकर रखा था। उक्त आरोपी के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर आरोपी को दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया। इस प्रकरण की कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र अनंत, प्रधान आरक्षक तेजकुमार रात्रे, आरक्षक कृष्ण कुमार माहिलांगे, आरक्षक शशि करण कुर्रे, आरक्षक सुरेंद्र जांगड़े का विशेष योगदान रहा।

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