अभिलेख शुद्धता एवं जियो रिफरेंसिंग अनडिसप्यूटेड पाइंट का अक्षांश, देशान्तर 6 जनवरी तक उपलब्ध कराने के निर्देश
अपेक्षित प्रगति लाते समय-सीमा में प्रस्तुत करना होगा जवाब, समाधानकारक नहीं होने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
समदर्शी न्यूज़, जशपुर : कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने अभिलेख शुद्धता एवं नक्शा बंटाकन की समीक्षा में अनधिकृत अनुपस्थित रहने पर जशपुर विकासखण्ड के पटवारी, पह.नं.17 सुनील खलखो, बगीचा विकासखण्ड के पटवारी प.ह.नं.21 अमित चौहान, पटवारी प.ह.नं. 35 विक्की गुप्ता, पटवारी प.ह.नं.29 सोनम टोप्पो, पत्थलगांव विकासखण्ड के पटवारी प.ह.नं.15 अनिता लहरे, पटवारी प.ह.नं.16 अरूण लकड़ा, पटवारी प.ह.नं.40 अशोक मांझी, कुनकुरी विकासखण्ड के पटवारी प.ह.नं.05 श्रीमती संगीता मिंज, पटवारी प.ह.नं.13 श्रीमती सरिता यादव एवं फरसाबहार विकासखण्ड के पटवारी प.ह.नं. 13 कु. प्रियंका पैंकरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कलेक्टर ने विगत दिवस 31 दिसम्बर 2023 को अभिलेख शुद्धता एवं नक्शा बंटाकन की समीक्षा हेतु अपरान्ह 12.00 बजे कलेक्टोरेट जशपुर के मंत्रणा सभाकक्ष में बैठक आयोजित की थी। जिसमें विभिन्न विकासखण्डों के 10 पटवारियों द्वारा अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं की संबंधित पटवारियों के हल्के की समीक्षा नहीं हो पायी, इस प्रकार पटवारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरती गई है, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 व 07 के विपरीत है।
कलेक्टर डॉ. मित्तल ने सभी पटवारियों को पत्र प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नक्शा बटांकन, अभिलेख शुद्धता एवं जियो रिफरेंसिंग अनडिसप्यूटेड पाइंट का अक्षांश, देशान्तर उपलब्ध कराने के कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए 06 जनवरी 2024 को समक्ष में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में समाधानकारण जवाब प्राप्त नहीं होने अथवा प्राप्त जवाब समाधानकारक नहीं होने पर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।