आरोपी के कब्जे से चोरी किया हुआ नगदी एक लाख तीस हजार रूपये एवं चोरी की रकम से खरीदा गया मोबाईल किया गया जप्त.
आरोपी बलभद्र दास उम्र 20 साल निवासी चरईडांड़ थाना कुनकुरी के विरूद्ध थाना कुनकुरी में धारा 379, 381 भा.द.वि. का अपराध हुआ दर्ज.
समदर्शी न्यूज़ – कुनकुरी : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भास्कर श्रीराव निवासी चरईडांड़ ने दिनांक 10 जनवरी 2024 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह ट्रक क्रमांक सी.जी. 14 एम.क्यू. 4180 में ड्रायवरी का कार्य करता है तथा बलभद्र दास को खलासी कार्य के लिये रखा है। वह दिनांक 09 जनवरी 2024 को रांची से माल भाड़ा का पैसा डेढ़ लाख रूपये लेकर एवं ट्रक में आलू लोड कर उसे कुनकुरी लाया तथा आलू गोदाम में वाहन को खड़ी कर आलू को अनलोड करा रहा था। कुछ देर के लिये अपने घर गया एवं वापस आकर देखा कि ट्रक के केबिन में रखा भाड़ा का पैसा थैला सहित नहीं है तथा ट्रक का खलासी भी गायब है। प्रार्थी अपने स्तर पर काफी पता-तलाश किया, पता नहीं चलने पर थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराने पर उक्त धारा सदर का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी. रविशंकर (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में कुनकुरी पुलिस द्वारा तत्काल टीम बनाकर पतासाजी की जा रही थी। उसी दौरान सूचना मिली कि बलभद्र दास रायगढ़ की तरफ भाग रहा है, जिसे सायबर सेल एवं मुखबीर की सूचना पर दबिश देकर रास्ते से ही गिरफ्तार किया गया। पूछताछ करने पर बताया कि वह उक्त पैसा को ट्रक से चोरी किया तथा चोरी के रूपये से एक मोबाईल खरीदा है, साथ ही गोवा घुमने जाने का प्लान बनाया था। आरोपी के कब्जे से नगदी रकम 01 लाख 30 हजार रूपये एवं मोबाईल जप्त किया गया है। आरोपी का कृत्य उक्त धारा सदर का पाये जाने से आरोपी को दिनांक 10 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
इस प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में उप पुलिस अधीक्षक श्री चंद्रशेखर परमा, उपनिरीक्षक सुनील सिंह, प्रधान आरक्षक 343 मोहन बंजारे, आरक्षक गोविन्द यादव, आरक्षक 430 जितेन्द्र गुप्ता, आरक्षक 597 पूनमलाल, सैनिक अजय श्रीवास्तव का सराहनीय योगदान रहा है।