नेशनल हाइवे रोड में ट्रेलर वाहन चालकों के द्वारा लापरवाही पूर्वक बीच रोड में खड़े किए वाहनों को जप्त कर चालक को किया गया गिरफ्तार

समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.01.24 को थाना अकलतरा क्षेत्र के ग्राम तरौद चौक नेशनल हाइवे रोड में वाहन चालक पिंटु कुमार यादव उम्र 32 निवासी साकिन तेतरिया थाना खैरा जिला जुमाई (बिहार) द्वारा ट्रेलर वाहन एवं आरोपी चालक राघवेन्द्र रेड्डी उम्र 29 साल निवासी काटलांगटीपल्ली (आंध्र प्रदेश) द्वारा ट्रक वाहन को लापरवाही पूर्वक खड़ा कर दिया था, जिसमें लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। आरोपी चालको के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से थाना अकलतरा में अपराध कमांक  36/24 एवं 37/24 धारा 283 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है, विवेचना दौरान प्रकरण में मोटर अधिनियम की धारा 106/177,  122/177,  118/177 जोड़ी गई है। जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उक्त कार्यवाही पर निरी. तुल सिंह पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा का विशेष योगदान रहा है।

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