वाहन चालकों के विरूद्ध धारा 283 भादवि. एवं मोटर अधिनियम की धारा 106/177, 122/177, 118/177 के तहत वाहन चालकों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही की जा रही है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा
जिला पुलिस द्वारा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए तथा यातायात सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लगातार हाइवे पेट्रोलिंग वाहन के मध्यम से पेट्रोलिंग किया जा रहा है
समदर्शी न्यूज़, जांजगीर-चांपा : मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 15.01.24 को थाना अकलतरा क्षेत्र के ग्राम तरौद चौक नेशनल हाइवे रोड में वाहन चालक पिंटु कुमार यादव उम्र 32 निवासी साकिन तेतरिया थाना खैरा जिला जुमाई (बिहार) द्वारा ट्रेलर वाहन एवं आरोपी चालक राघवेन्द्र रेड्डी उम्र 29 साल निवासी काटलांगटीपल्ली (आंध्र प्रदेश) द्वारा ट्रक वाहन को लापरवाही पूर्वक खड़ा कर दिया था, जिसमें लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। आरोपी चालको के विरूद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से थाना अकलतरा में अपराध कमांक 36/24 एवं 37/24 धारा 283 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया है, विवेचना दौरान प्रकरण में मोटर अधिनियम की धारा 106/177, 122/177, 118/177 जोड़ी गई है। जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। उक्त कार्यवाही पर निरी. तुल सिंह पट्टावी थाना प्रभारी अकलतरा का विशेष योगदान रहा है।