सात लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर !
January 29, 2024आरोपी रामनारायण उर्फ तपो कश्यप उम्र 38 वर्ष निवासी कोसा उजीरपारा थाना मुलमुला जिला जांजगीर-चांपा के विरूद्ध धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत मुलमुला पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चाम्पा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 28 जनवरी 2024 को मुखबीर से सूचना मिली थी कि आरोपी रामनारायण उर्फ तपो कश्यप निवासी कोसा उजीरपारा थाना मुलमुला द्वारा अवैध रूप से शराब बिक्री की जाती है। जिसकी सूचना पर रेड कार्यवाही की गई, मौके पर आरोपी के कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 700/- रूपये को बरामद किया जाकर आरोपी के विरूद्ध थाना मुलमुला में अपराध क्रमांक 47/ 24 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 28 जनवरी 2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इस प्रकरण की कार्यवाही में उपनिरीक्षक कमल दास बनर्जी थाना प्रभारी मुलमुला, सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार, सहायक उपनिरीक्षक के.आर. साहू, सहायक उपनिरीक्षक हेमलाल मंहिलागे, प्रधान आरक्षक राजमणी द्विवेदी, प्रधान आरक्षक सितेश यादव, आरक्षक अश्वनी मार्बल, आरक्षक सैयद नफीस का सराहनीय योगदान रहा है।