दुष्कर्मी पर बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही : नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, प्रकरण के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया !

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समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18 जनवरी 2022 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 14 जनवरी 2022 को कहीं चली गई है। सूचना पर थाना सकरी में गुम इंसान क्रमांक 06/2022 एवं अज्ञात आरोपी के विरूध्द धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबध्द किया गया था एवं कायमी की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दी गई, जिस पर बच्चों से संबंधित गंभीर अपराध को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी. (सिविल लाईन) श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में सकरी पुलिस के द्वारा नाबालिग बालिका की पतासाजी की जा रही थी, अपहृता तथा संदेही की पतासाजी की जा रही थी।

इसी दौरान दिनांक 14 मार्च 2024 को अपहृत बालिका को आरोपी खुमेन कुर्रे के कब्जे से बरामद किया गया। अपहृता/पीड़िता का कथन महिला पुलिस अधिकारी से कराया गया। जिसने अपने कथन में बताया कि वर्ष 2022 में आरोपी खुमेन कुर्रे इसे लेकर हैदराबाद चला गया था। हैदराबाद स्थित मंदिर में आरोपी अपहृता से विवाह कर एक साथ रह रहे थे। दोनों के दाम्पत्य जीवन से दिसंबर 2023 में बालिका का जन्म हुआ है, जो अभी तीन माह की है, जो खुमेन के साथ थाना सकरी आना बतायी। पीड़िता की सहमति प्राप्त कर चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर पीड़िता/अपहृता को भगाकर ले जाना, उससे शादी कर दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना, वर्तमान में एक 03 माह की बालिका होना स्वीकार किया गया। प्रकरण में धारा 366, 376 (2) एन भादवि, 04. 06 पोक्सो एक्ट जोड़ी गई है एवं आरोपी के विरूध्द धारा सदर का आरोप प्रमाणित पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।

इस प्रकरण की संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश मिश्रा, हायक निरीक्षक गणेश राम महिलांगे, आरक्षक नंदझरोखा सुमन, आरक्षक मालिक राम साहू, महिला आरक्षक आरती मिश्रा एवं थाना स्टॉफ सकरी की सराहनीय भूमिका रही है

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