अवैध रूप से शराब रखकर बिक्री करने वाले आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने किया गिरफ्तार, आबकारी अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
March 23, 2024आरोपी के कब्जे से 32 पाव देशी प्लेन शराब कीमत 2560/- रुपये एवं 150/- रुपये नगद कुल 2710/- रुपये किया गया जप्त.
आरोपी अमन किनार पिता भागवत किनार उम्र 25 वर्ष निवासी शैलेंद्र नगर अमेरी थाना सकरी, जिला-बिलासपुर के विरुद्ध थाना सिविल लाईन, जिला-बिलासपुर में आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मददेनजर कानून व्यवस्था एवं अवैध कार्यों पर निगरानी रखने पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्री राजनेश सिंह द्वारा बृहद दिशा निर्देश दिए हुए हैं। उक्त निर्देश के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री उमेश कश्यप, नगर पुलिस अधीक्षक श्री उमेश प्रसाद गुप्ता के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक श्री गौरव ठाकुर, निरीक्षक प्रदीप कुमार आर्य के नेतृत्व में टीम बनाकर हमराह स्टॉफ प्रधान आरक्षक हरवेंद्र खुटे के साथ जुर्म जरायम पतासाजी पर रवाना किया गया था। जिनको मुखबीर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति महाराणा प्रताप चौक ओवर ब्रिज के नीचे अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है।
इस सूचना पर हमराह स्टॉफ सहित मौके पर पहुंचकर रेड की कार्यवाही की गई, जहां पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, नाम पुछने पर अपना नाम अमन किनार पिता भागवत किनार उम्र 25 वर्ष निवासी शैलेंद्र नगर अमेरी थाना सकरी जिला बिलासपुर का होना बताया। जिसके कब्जे से एक प्लास्टिक की बोरी को चेक करने पर देशी शराब प्लेन मदिरा 32 नग सीलबंद कीमत 2560/- रूपये एवं 150/- रुपये नगदी कुल कीमत 2710/- रुपये बरामद हुआ। जिसे विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया है। मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।