फर्जी ऋण पुस्तिका जारी करा कर बैंक से 22 लाख रूपये लोन निकालने के प्रकरण में संलिप्त आरोपी पटवारी हुआ गिरफ्तार, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में.
May 15, 2024पटवारी जांच पर तत्कालिन हल्का पटवारी दयाराम साहू के द्वारा ही आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर करना पाया गया.
थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में अपराध क्रमांक 12/2024 धारा 420,467,468,471,34,120-बी भादवि किया गया पंजीबद्ध.
समदर्शी न्यूज़ – जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि दिनांक 17 जनवरी 2024 को प्रार्थी नम्मू लाल पटेल पिता स्वर्गीय भोकलो पटेल उम्र 67 वर्ष ग्राम देवरानी, थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा छ.ग. के द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित आवेदन-पत्र पेश किया गया था कि तत्कालिन पटवारी हल्का नं. 11 सिलादेही दयाराम साहू ग्राम तालदेवरी एवं परमानंद पिता किरी राम कर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा मिलकर फर्जीवाड़ा कर धोखाधड़ी करने के संबंध में जिसमें कि खसरा नंबर 104/02, 334/1, 482/3, 733/4, 756/6, 1045/4,1513/1, 1513/3, 1668/4, 1722/3, 1789/3, 1789/2, 1318/2, 1516/1 को जो लगभग 2.5 एकड़ भूमि खेत हैं, जिसे तत्कालिन पटवारी हल्का नंबर 11 दयाराम साहू एवं पटवारी दयाराम साहू के सहायक ताराचंद पटेल के अपराधिक षणयंत्र कर फर्जी तरीके से इन्हीं खसरा नंबरों की फर्जी ऋण-पुस्तिका तैयार कर तथा ऋण-पुस्तिका में पटवारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक का सील हस्ताक्षर कर फर्जी ऋण-पुस्तिका आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से तैयार कर तत्कालीन पटवारी के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया गया है तथा पटवारी के द्वारा जानबूझ कर प्रार्थी नम्मू लाल पटेल के पैतृक जमीन को आरोपी परमानंद कर्ष के नाम से आनलाईन तैयार किया गया हैं।
दिनांक 03 फरवरी 2023 को अपने नेट आईडी में लगभग 12 एकड़ बनाकर ऑनलॉईन से बी-1 एवं अन्य दस्तावेज से परमानंद पिता किरी राम कर्ष उम्र लगभग 42 वर्ष ग्राम पवनी थाना बिलाईगढ़ जिला सारंगढ़ के द्वारा कूट रचित करते हुए दिनांक 24 मई 2023 को एच.डी.एफ.सी. बैंक राजिम जिला गरियाबंद से लगभग 22 लाख रूपये का कूट रचित करते हुए फर्जी दस्तावेज से धोखाधड़ी एवं फर्जीवाड़ा कर लोन लिया गया हैं। रिपोर्ट पर थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 12/2024 धारा 420,467,468,471,34,120 बी भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
तत्कालिन हल्का पटवारी दया राम साहू के द्वारा अपने डिजिटल हस्ताक्षर करने से 22,00,000/- रूपये आरोपी लोन निकाल लिया हैं, उसी पैसे से इस तरह हल्का पटवारी अपने पदीय दायित्वों से निर्वहन के दौरान जानबूझ कर डिजिटल हस्ताक्षर किया हैं। तत्कालिन हल्का पटवारी के विरूद्ध डिजिटल हस्ताक्षर के संबंध में जानकारी हेतु पत्राचार किया गया हैं। पटवारी जांच पर तत्कालिन हल्का पटवारी दयाराम साहू के द्वारा ही आनलाईन हस्ताक्षर करना पाया गया हैं, इस तरह दयाराम साहू अगर डिजिटल हस्ताक्षर नहीं करता तो आरोपी परमानंद कर्ष एचडीएफसी बैंक से लोन नहीं निकाल पाता, इस तरह दयाराम साहू अपने सहयोगी ताराचंद पटेल व आरोपी परमानंद कर्ष के साथ मिलकर अपराधिक षड़यंत्र कर इस तरह का कृत्य जानबूझ कर किया हैं। चूंकि हल्का पटवारी दयाराम साहू अपने लाभ अर्जित करने के आशय से इस तरह का कृत्य किया हैं। आरोपी दयाराम साहू पिता बहरता राम साहू उम्र 47 वर्ष साकिन तालदेवरी के विरूद्ध विवेचना में प्रथम दृष्टया अपराध सबूत पाए जाने से दिनांक 13 मई 2024 के 13:30 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में उपनिरीक्षक कृष्ण पाल सिंह थाना प्रभारी विर्रा, सहायक उपनिरीक्षक रजेट लाल यदु, आरक्षक रघुवीर यादव, आरक्षक दीपक तिवारी का सराहनीय योगदान रहा है।