लोकसभा निर्वाचन 2024 : मतगणना हॉल हेतु मान्य एवं प्रतिबंधित सामग्री के संबंध में निर्देश जारी

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समदर्शी न्यूज़, जशपुर : मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतगणना के दिन मतगणना केंद्रों में पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं और मतगणना अभिकर्ताओं के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मतगणना हॉल के भीतर मतगणना के परिणाम का योग करने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता को एक-एक एनालॉग कैलकुलेटर प्रदाय की जाएगी।

मतगणना हॉल के भीतर पासधारी अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं व मतगणना अभिकर्ताओं को कोरा कागज, मतपत्र लेखा प्रारूप 17सी भाग-1 की प्रति, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रदाय किए गए ईवीएम और वीवीपैट की सूची जो विभिन्न मतदान केन्द्रों में प्रयोग में लाई गई है और प्लास्टिक पेन या पेंसिल ले जाने की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार मतगणना हॉल में मोबाइल फोन, आईपेड, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, कैमरा, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बीड़ी, सिगरेट और गुटका प्रतिबंधित रहेगा।

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