जशपुर पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु लगातार की जा रही है पहल, पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर 332 प्रकरणों में कार्यवाही कर समंन शुल्क किया गया वसूल, मालवाहक वाहनों को सवारी के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों पर भी की गई कार्यवाही

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समदर्शी न्यूज़, जशपुर : दिनांक 08.06.2024 को जिला जशपुर के विभिन्न थाना/चौकी क्षेत्र में नाकाबंदी कर शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों का ब्रीथ एनलाईजर के माध्यम से चेक कर एवं तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही गई। साथ ही दो पहिया वाहन में तीन सवारी पाये जाने पर चालानी कार्यवाही किया गया।

थाना जशपुर द्वारा 08 प्रकरण, चौकी आरा 07 प्रकरण, थाना दुलदुला 08 प्रकरण, थाना बगीचा 08 प्रकरण, थाना नारायणपुर 01, थाना कुनकुरी 06, थाना तपकरा 04, चैकी करडेगा 01, थाना कांसाबेल 02 प्रकरण में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही करते हुये चालान किया गया है।

विभिन्न जगहों पर आये दिन एक्सीडेंट होने पर मालवाहक वाहनों को सवारी वाहनों के रूप में इस्तेमाल करने वाले वाहनों के विरूद्ध जशपुर पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा विगत 01 सप्ताह में संयुक्त रूप से पूरे जिले में कार्यवाही किया गया है। पुलिस द्वारा कुल 181 प्रकरण में 62,300 /- समंन शुल्क वसूल किया गया है एवं परिवहन विभाग द्वारा कुल 141 प्रकरणों में 1,33,000 /- समंन शुल्क वसूल किया गया है।

दुपहिया वाहन में तीन सवारी के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 84, परिवहन विभाग द्वारा 03, बिना हेलमेट के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 17, परिवहन विभाग द्वारा 28, बिना सीटबेल्ट के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 09, परिवहन विभाग द्वारा 50, अवैध पार्किंग के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 06, तेज गति से वाहन चलाने में पुलिस विभाग द्वारा 02, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के प्रकरण परिवहन विभाग द्वारा 06, मौके पर दस्तावेज पेश नहीं करने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 54, परिवहन विभाग द्वारा 02, बिना नंबर के वाहन चलाने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 07, परिवहन विभाग द्वारा 07, बिना रजिस्ट्रेशन के वाहन चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा 02, बिना लायसेंस के वाहन चलाने के प्रकरण में पुलिस विभाग द्वारा 01, परिवहन विभाग द्वारा 09, बिना बीमा के वाहन चलाने पर परिवहन विभाग द्वारा 04, वाहन में निजी वाहन या लोक वाहन न लिखा पाये जाने पर परिवहन विभाग द्वारा 02, माल वाहक वाहन में सवारी बैठाते पाये जाने पर पुलिस विभाग द्वारा 01, परिवहन विभाग द्वारा 16, नो पार्किंग में गाड़ी करने के प्रकरण में परिवहन विभाग द्वारा 03, वाहन में रेडियम पट्टी नहीं होने एवं बिना बिना फिटनेस के वाहन पर परिवहन विभाग द्वारा 3-3, प्रेशर हॉर्न के 01 एवं आदेश की अवहेलना करने पर परिवहन विभाग द्वारा 02 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है।

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