नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार, आरोपी शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ कर रहा था लगातार शारीरिक शोषण, कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर.
June 14, 2024थाना – पचपेड़ी, जिला – बिलासपुर छ.ग. में अपराध क्रमांक 142/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था.
नाम आरोपी – राजा बंजारे उर्फ सूर्यदेव बंजारे पिता ओमप्रकाश बंजारे उम्र 27 साल साकिन बोहारडीह थाना पचपेड़ी जिला बिलासपुर
समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 मई 2024 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 11 मई 204 के रात्रि करीबन 02:00 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 142/24 धारा 363 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा उक्त बालिका का शीघ्र पता तलाश करने निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान पूछताछ के द्वारा एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर संदेही राजा बंजारे द्वारा पीड़िता को हैदराबाद ले जाना पाया गया। जिस पर थाना से टीम गठित कर रवाना किया गया। अपह्रत बालिका को बरामद किया तथा आरोपी राजा बंजारे को हिरासत में लिया गया।
प्रकरण में अपह्ता/पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया। पीड़िता के कथन के आधार पर प्रकरण में धारा 365,366,376 भादवि 5,6 पॉस्को एक्ट जोड़ा गया। आरोपी राजा बंजारे को दिनांक 13 जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल बिलासपुर भेजा गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी पचपेड़ी और अधिनस्थ स्टॉफ के योगदान की सराहना की गई है।