गाली-गलौच कर मुर्गा काटने के लोहे के हथियार से मारपीट करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार,वैधानिक कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड पर.

Advertisements
Advertisements

समदर्शी न्यूज़ – बिलासपुर : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 17 जून 2024 को प्रार्थी योगेंद्र कुमार साहू थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट कराया था कि दिनांक 17 जून 2024 के सुबह 08:30 बजे करीब शिवनाथ ऑटो दुकान में काम करने वाला गोलू आया औऱ गंदी-गंदी गली गलौज करने लगा मना करने पर चला गया। फिर कुछ देर बाद मुर्गा काटने का लोहे का हथियार लेकर आया और जान से मारने की धमकी देते हुए मुर्गा काटने वाले लोहे के हथियार से मारपीट किया है।

प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध धारा 294,506,323 भादवि 25,27  आर्म्स एक्ट कायम कर विवेचना कार्यवाही के दौरान आरोपी हरीश सिंह अवधेलिया पिता गंगा प्रसाद अवधेलिया उम्र 23 साल निवासी चिल्हाटी को तलब कर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त एक नग मुर्गा काटने का लोहे का हथियार को जप्त किया गया है। मामले में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट जोड़कर आरोपी को आज दिनांक 17 जून 2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!