जशपुर : 770 वॉ ग्राम घसीमुंडा एवं 771 वॉ ग्राम फोस्कोटोली को राजस्व ग्राम बनाने हेतु दावा अप्पति 12 अगस्त तक
July 17, 2024समदर्शी न्यूज़. जशपुर, 17 जुलाई 2024/ छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 90 में निहित भाक्तियों के तहत संहिता की धारा 68, 69, 70, 72 एवं 73 की शक्तियों के प्रयोग करने हेतु कलेक्टर को अधिकृत किये जाने के फलस्वरूप संबंधित धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जशपुर के ग्राम देवरी, प.ह.नं. 18 को पृथक राजस्व ग्राम फोसकोटोली एवं ग्राम केरसई, प.ह.नं. 04 को पृथक राजस्व ग्राम घासीमुण्डा बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त कार्यवाही में यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 12 अगस्त 2024 तक दावा व आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत दिनांक के बाद आपत्ति प्रस्तुत करने पर उक्त आपत्ति पर काई सुनवाई नहीं की जावेगी।