न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 वाहन चालकों पर कुल ₹85,000 का लगाया जुर्माना

न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 7 वाहन चालकों पर कुल ₹85,000 का लगाया जुर्माना

August 7, 2024 Off By Samdarshi News

“ऑपरेशन विश्वास” के तहत पुलिस द्वारा कसडोल, सिमगा एवं बलौदाबाजार में चेकिंग कर पकड़ा गया शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को

समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 7 अगस्त 2024/ “ऑपरेशन विश्वास” के तहत जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालको पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पीकर वाहन चालन करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन, राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।

चेकिंग अभियान के इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा कसडोल, सिमगा एवं बलौदाबाजार में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 07 वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा 04 चालकों के विरुद्ध धारा 185 MV Act एवं 03 चालक के विरुद्ध धारा 185,3,181 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें आज दिनांक 06.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 04 प्रकरण में वाहन चालकों को पृथक-पृथक ₹10,000-10,000 एवं 03 वाहन चालकों को ₹15,000-15,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 07 वाहन चालकों को कुल ₹85,000 का अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।