शराब पी कर वाहन चलाने वाले दो वाहन चालकों को न्यायालय द्वारा पच्चीस हजार अर्थदंड से किया गया दंडित.

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समदर्शी न्यूज़ बलौदाबाजार-भाटापारा, 14 अगस्त 2024 / ‘ऑपरेशन विश्वास’ के अंतर्गत जिले में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं शराबी वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही करने हेतु यातायात पुलिस द्वारा लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शराब पी कर वाहन चालान करने में स्वयं एवं मार्ग में चलने वाले अन्य वाहन एवं राहगीरों के साथ सडक दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों को सबक मिल सके। इसी क्रम में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा यातायात पुलिस द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग कर उनके वाहन विधिवत जप्त करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी लगातार की जा रही है।

चेकिंग अभियान के इसी क्रम में कसडोल में ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से चेकिंग कर 02 वाहन चालकों को शराब पी कर वाहन चालन करते हुए पकड़ा गया। पुलिस द्वारा पहले चालक के विरुद्ध धारा 185 MV Act एवं दूसरे चालक के विरुद्ध धारा 185,3,181 MV Act के तहत कार्यवाही करते हुए, इनके वाहन विधिवत जप्त कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें दिनांक 12.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले एक प्रकरण में वाहन चालक को ₹10,000 एवं दूसरे प्रकरण में वाहन चालक को ₹15,000 का अर्थदंड का आदेश दिया गया है। इस प्रकार जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की संपूर्ण कार्यवाही में माननीय न्यायालय द्वारा शराब पी कर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालकों को कुल ₹25,000 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

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