श्रीराम फायनेंस कंपनी का ग्राहकों से प्राप्त किश्त को साथी के साथ मिलकर गबन करने के दूसरे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
January 20, 2022थाना तपकरा में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 37/21 धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो,
जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संदीप सिन्हा, लीगल मैनेजर श्रीराम फायनेंस कंपनी ने थाना तपकरा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि श्रीराम फायनेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी शाखा का ब्रांच मैनेजर भूपेन्द्र साहू ग्राहकों से किश्त में प्राप्त किया गया रकम रू. 8,88,000 रू. को कंपनी के खाते में जमा न कर अपने दोस्त अजित शर्मा के साथ मिलकर गबन किया है, रिपोर्ट पर थाना तपकरा में धारा 420, 34 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण के आरोपी भूपेन्द्र साहू को पूर्व में दिनांक 28.11.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, विवेचना के दौरान आरोपी भूपेन्द्र साहू का बंधन बैंक का स्टेटमेंट एवं आरोपी अजीत शर्मा के एसबीआई बैंक का स्टेटमेंट लिया गया है, उक्त दोनों आरोपी के खाता के स्टेटमेंट अवलोकन पर पाया गया कि आरोपी भूपेन्द्र साहू द्वारा कंपनी के गबन किये गये रकम में से 2,81,500 रू. को साथी अजीत शर्मा के खाता में जमा करना पाया गया है। आरोपियों द्वारा मिलकर अपराधिक षड़यंत्र रचते हुये श्रीराम फायनेंस कंपनी के ग्राहकों के द्वारा जमा किये गये रकम को गबन करना पाया गया है।
विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना एवं सायबर सेल के सहयोग से थाना तपकरा द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुये आरोपी अजित शर्मा को बिलासपुर से पता-तलाश कर अभिरक्षा में लिया गया। आरोपी अजित शर्मा उम्र 30 वर्ष निवासी अरविन्द नगर सरकंडा जिला बिलासपुर के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से विधिवत् दिनांक 19.01.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी उप निरीक्षक एल.आर. चौहान, आर. 568 राजेन्द्र रात्रे, आर. 587 संतु राम यादव, आर. 699 अनिल सिंह, आर. 634 सोनसाय भगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही।