
सरगुजा पुलिस की त्वरित कार्यवाही : शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय के समक्ष किया गया पेश.
March 10, 2025आरोपी के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 34/25 धारा 64(2) (एम) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध.
थाना बतौली पुलिस टीम द्वारा आरोपी के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही.
महिला सम्बन्धी अपराधों में पुलिस टीम द्वारा की जा रही लगातार कार्यवाही.
अंबिकापुर. 10 मार्च 2025 : प्रकरण के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का विवरण इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया दिनांक 10 मार्च 2025 को थाना बतौली आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि प्रार्थिया की जान पहचान 08 माह पूर्व बोझा चौकी खड़गवाँ थाना प्रतापपुर निवासी सुनिल कुमार सोनवानी से हुई थी, जो गाँव में आता जाता रहता था। इस दौरान आरोपी पीड़िता को शादी करने की बात बोलकर पत्नी बनाकर रखने की बात बोलता था। दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को आरोपी प्रार्थिया को शादी करने का झांसा देकर प्रार्थिया के मना करने के बावजूद भी जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया हैं। आरोपी घटना दिनांक के पश्चात भी दिनांक 03 फरवरी 2025 तक प्रार्थिया से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित किया गया हैं और अब शादी करने से इंकार कर रहा हैं। मामले में पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध थाना बतौली में अपराध क्रमांक 34/25 धारा 64(2) (एम) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पीड़िता का कथन लेख कर आरोपी का पता तलाश किया जा रहा था, पता तलाश के दौरान पुलिस टीम के सतत प्रयास से आरोपी सुनिल कुमार सोनवानी को पकड़ कर पूछताछ किया गया। आरोपी द्वारा अपना नाम सुनिल कुमार सोनवानी आत्मज मंगल साय उर्फ़ तंगू सोनवानी उम्र 22 वर्ष साकिन बोझा चौकी खड़गवाँ थाना प्रतापपुर जिला सूरजपुर का होना बताया गया, आरोपी से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किये जाने पर पीड़िता से जबरन दुष्कर्म की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया हैं।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बतौली उपनिरीक्षक सी.पी.तिवारी, सहायक उपनिरीक्षक संजय गुप्ता, महिला आरक्षक मेरी क्लारेट, आरक्षक राजेश खलखो, आरक्षक भगलू राम पैकरा, आरक्षक गजानन्द पैकरा, आरक्षक दीपक पांडेय सक्रिय रहे हैं।