जुआ खेलते चार आरोपी एवं 01 नाबालिग बालक पकड़ाये, जामुल पुलिस की सक्रियता से पकड़ाये आरोपी
आरोपियों के कब्जे एवं फड़ से 14700/- रूपये एवं 52 पत्ती ताश जप्त, आम्रपाली वनांचल सिटी के पीछे खेल रहे थे जुआ.
आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध.
दुर्ग. 13 अगस्त 2025 : जामुल पुलिस ने 11 अगस्त की शाम मुखबिर की सूचना पर आम्रपाली वनांचल सिटी के पीछे 32-एकड़, भिलाई में दबिश देकर जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों और 1 नाबालिग को पकड़ा। आरोपियों के कब्जे और फड़ से ₹14,700 नगद और 52 पत्तों की ताश जब्त की गई। सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
दिनांक 11 अगस्त 2025 के शाम करीबन 04.00 बजे मुखबीर द्वारा सूचना मिली थी कि आम्रपाली वनांचल सिटी के पीछे आम जगह 32-एकड़ भिलाई में कुछ व्यक्तियों के द्वारा रूपये पैसे का दांव लगाकर 52 पत्ती ताश से जुआ खेला जा रहा है।
जामुल पुलिस द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए तत्काल टीम गठन कर अलग-अलग दिशाओं से पुलिस तैनात कर मौके पर रेड कार्यवाही की गई। रेड कार्यवाही में नंदलाल सोनकर, भुनेश्वर खुटेल, राजू कुरैशी उर्फ शरीफ कुरैशी, आयान कुरैशी एवं एक नाबालिग बालक मिले, जिनके कब्जे एवं फड़ से 14700/- रूपये नगद एवं 52 पत्ती ताश जप्त किया गया। आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई है।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक उपनिरीक्षक महफूज खान, सहायक उपनिरीक्षक राजेश साहू, प्रधान आरक्षक अनिल सिंह, आरक्षक चेतमान गुरूंग, आरक्षक रत्नेश शुक्ला, आरक्षक चन्द्रभान यादव, आरक्षक चंदन सिंह, आरक्षक रूपनारायण बाजपेयी, आरक्षक तिरथ बंजारे, आरक्षक सौरभ भक्ता का विशेष योगदान रहा है।
गिरफ्तार आरोपी – 01. नंदलाल सोनकर उम्र 39 साल निवासी बैकुंठ धाम छावनी, 02. भुनेश्वर खुटेल उम्र 30 साल निवासी बैकूंठ धाम छावनी, 03. राजू कुरैशी उर्फ शरीफ कुरैशी उम्र 30 साल निवासी बैकुंठधाम छावनी, 04. आयान कुरैशी उम्र 19 साल निवासी कसाई पारा केम्प -2 भिलाईं, 05. विधि से संघर्षरत बालक.
