पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप : गोगो पेपर बेचकर बिगाड़ रहे थे युवाओं का भविष्य, भिलाई में गोगो पेपर बिक्री पर कड़ा एक्शन, दुर्ग पुलिस ने तीन आरोपियों पर की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई.

मिली जानकारी के अनुसार थाना वैशाली नगर में दिनांक 11 अगस्त 2025 को 18 नंबरा रोड़ कैम्प-1 स्थित पान ठेले में अनावेदक राम मोहन साहू पिता स्व. सुचिता साहू उम्र 55 वर्ष साकिन कैम्प-1 18 न0 रोड़ सुभाष चौक द्वारा अपने पान ठेले में मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर उपलब्ध कराया जा रहा था। जिससे आम जनों में भारी आक्रोश व्याप्त था। अनावेदक को कई बार मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर बेचने से मना किया गया था, उसके बाद भी अनावेदक राम मोहन साहू द्वारा अपने पान ठेले में मादक पदार्थ पीने का साधन गोगो पेपर उपलब्ध कराया जा रहा था।

जिससे अनावेदक को प्रतिबंधित करने हेतु अनावेदक के विरूद्ध इस्तगाशा क्रमाँक -227/2025 धारा 126, 135(3) बीएनएसएस का ईस्तगाशा तैयार कर माननीय एसडीएम न्यायालय छावनी को प्रस्तुत किया गया है। ठीक उसी प्रकार थाना छावनी अंतर्गत दिनांक 12 अगस्त 2025 को सरकुलर मार्केट के पास भिलाई में गोगो बेचने की शिकायत की बात को लेकर वाद-विवाद कर काफी गाली-गलौज हो रहा था, जिससे मोहल्ले व आम जन में काफा आक्रोश का वातावरण है। गोगो बेचने से बच्चो में बुरी आदतें बन रही हैं जिनसे लोगों को समझाइस दी गई है। आरोपी भूपेन्द्र साहू पिता रूप सिंह उम्र 38 वर्ष कैम्प 02 भिलाई, संजय कुमार मेहर पिता स्व. तुकाराम मेहर उम्र 54 वर्ष निवासी 18 नम्बर रोड  कैम्प 01 भिलाई थाना छावनी जिला दुर्ग छ.ग. के विरूद्ध धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत् प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।

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