देर रात तक डीजे बजाने वाले संचालक के उपर की गई कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही.
थाना आजाद चौक जिला – रायपुर छ.ग. द्वारा ईस्तगासा क्रमांक 01/2025 धारा 3,5,15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही.
आरोपी का नाम – करण साहू पिता स्व. लाला राम साह उम्र 35 साल निवासी रामकुंड बगीचापारा थाना आजाद चौक रायपुर.
रायपुर. 19 अगस्त 2025 : रायपुर पुलिस ने कोलाहल अधिनियम के तहत देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालक पर कार्रवाई की है। थाना आजाद चौक पुलिस ने आरोपी करण साहू को गिरफ्तार कर उससे 4 बेस बॉक्स, 2 टॉप बॉक्स, 3 एम्पलीफायर, 1 मॉनिटर और 1 बीएमएस जप्त किया। यह कार्रवाई कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित समय में बिना अनुमति डीजे बजाने की शिकायत पर की गई।
दिनांक 17 अगस्त 2025 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई थी कि रामकुंड रावणपटटी में श्री कृष्णा जन्मष्टमी के उपलक्ष्य में मटका फोड कार्यक्रम में प्रतिबंधित समय में बिना अनुमति लिये तेज आवाज में डीजे बजा रहा है, जिससे आसपास के रहवासियों में परेशानी, क्षोभ, डर, संकट उत्पन्न् हो रहा है।
पुलिस स्टॉफ पहुँच कर डी जे संचालक के करण साहू पिता स्व. लाला राम साहू उम्र 35 साल निवासी रामकुंड बगीचापारा थाना आजाद चौक रायपुर के विरूध्द कोलाहल अधिनियम के तहत कार्यवही कर आरोपी से चार नग बेस बाक्स, दो नग टाप बाक्स, तीन नग एम्पली फायर, एक नग मानीटर तथा एक नग बीएमएस जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी के विरूध्द कोलाहल अधिनियम की धारा 3,5,15 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।
