आरोपी शेख अहसान उद्दीन कादरी के विरूद्ध थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 332/2025 धारा 77 जेजे एक्ट तथा धारा 123, 275, 286 बीएनएस के अंतर्गत किया गया दर्ज.
आरोपी से 19 सुलेशन ट्यूब, बाइक व रकम बरामद, जेजे एक्ट में कार्यवाही कर भेजा गया जेल.
रायगढ़. 21 सितंबर 2025 : रायगढ़ के जूटमिल क्षेत्र में पुलिस ने नाबालिगों को हानिकारक सुलेशन बेचने वाले आरोपी शेख अहसान उद्दीन कादरी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 19 सुलेशन ट्यूब, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 77 जेजे एक्ट और 123, 275, 286 बीएनएस के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा। यह कार्रवाई नाबालिगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
एसपी श्री दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले में सुखा नशा, प्रतिबंधित दवाओं, इंजेक्शन और सिरप की अवैध बिक्री करने वालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में जूटमिल पुलिस ने नाबालिगों को नशे के रूप में सुलेशन बेचने वाले आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की है। थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक प्रशांत राव को सूचना मिली थी कि शेख अहसान उद्दीन कादरी नाम का व्यक्ति मोटरसाइकिल की डिक्की में सुलेशन ट्यूब रखकर बेच रहा है और मिनीमाता चौक, पुराने रेलवे फाटक के पास मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसकी पहचान शेख अहसान उद्दीन कादरी पिता शेख नसीरूद्दीन कादरी उम्र 36 वर्ष निवासी थाना के पीछे, जूटमिल रायगढ़ के रूप में हुई।

तलाशी लेने पर उसकी मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर क्रमांक CG-13-J-8286 की डिक्की से एक बैग बरामद किया गया, जिसमें ओमनी कंपनी का CHEMICAL VULCANIZING FLUID नामक 19 नग सुलेशन ट्यूब मिली। प्रत्येक ट्यूब पर नेट क्वांटिटी 75 एमएल और एमआरपी 50/- रुपये अंकित था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने यह सुलेशन राउरकेला, उड़ीसा की दुकान से करीब 15 दिन पहले दो कार्टन (कुल 40 ट्यूब) 60/- रुपये प्रति नग की दर से खरीदी थी और नाबालिगों को नशा करने के लिए बेच रहा था, जिसकी कमाई को घरेलू खर्च में उपयोग करता था। उसने यह भी स्वीकार किया कि पकड़े जाने से पहले एक किशोर को 100/- रुपये में एक ट्यूब बेचा था ।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कुल 19 नग सुलेशन ट्यूब कीमत 950/- रुपये, बिकी रकम 100/- रुपये और अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल कीमत करीब 20 हजार रुपये जप्त की गई। यह सुलेशन एक हानिकारक पदार्थ है, जिसका सेवन करने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और नाबालिगों के जीवन व मानसिक स्वास्थ्य पर स्थायी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आरोपी का यह कृत्य धारा 77 जेजे एक्ट तथा धारा 123, 275, 286 बीएनएस के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में पाया गया। इस पर थाना जूटमिल में अपराध क्रमांक 332/2025 दर्ज कर आरोपी शेख अहसान उद्दीन कादरी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
इस प्रकरण की सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक प्रशांत राव, सहायक उपनिरीक्षक राजेंद्र पटेल और आरक्षक परमानंद पटेल, आरक्षक बंशी रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
