महुआ शराब के अवैध कारोबार पर कोटा पुलिस का प्रहार! 20 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार, ₹4 हजार की शराब जब्त—न्यायिक रिमांड पर भेजा गया

कब्जे में लेकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब रखकर बिक्री करने वाले आरोपी पर कोटा पुलिस का प्रहार

कुल जप्त – दो नग 10-10 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक पेंट वाली बाल्टी में पूरा भरा हुआ 20 लीटर अवैध  कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रुपए

बिलासपुर : चेतना विरुद्ध नशा व प्रहार अभियान के तहत  अवैध शराब/ गांजा  बिक्री करने वाले के विरुद्ध कार्यवाही हेतु श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रजनेश सिंह (भा.पु.से.) द्वारा निर्देशित किया गया है। दिनांक 13.09.2026 को जरिये मुखबिर से सूचना मिली कि धनुहारपारा ग्राम बिल्लीबंद में एक व्यक्ति अपने कब्जे में भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ  शराब रखकर अवैध रूप से धनार्जन करने के उद्देश्य से बिक्री कर रही है कि, मुखबिर से प्राप्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारिओ को अवगत कराया गया जिनके निर्देशानुसार व  अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती मधुलिका सिंह (रा.पु.से.) एवं श्रीमती नुपूर उपाध्याय (रा.पु.से.) अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा के मार्गदर्शन में  टीम गठित कर धनुहारपरा ग्राम बिल्लीबंद में रेड कार्यवाही करते हुये आरोपी दिनेश लहरें पिता भानसिंह लहरें उम्र 36 वर्ष निवासी धनुहारपारा ग्राम बिल्लीबंद थाना कोटा के कब्जे से दो नग सफेद रंग के 10-10 लीटर वाली प्लास्टिक पेंट वाली बाल्टी में पूरा भरा हुआ 20 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब कीमती 4000 रुपए को जप्त  कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

उक्त कार्यवाही में  निरीक्षक शशिकांत  भारद्वाज , प्र उप निरीक्षक भूपेश देहाती, प्र उप निरीक्षक टीका राम निषाद , प्र उप निरीक्षक अर्चना साहू , , प्रधान आरक्षक सत्य प्रकाश यादव, आरक्षक  192 धर्मेंद्र साहू ,आरक्षक 1092 सुनील पटेल, आरक्षक 1454 ज्वाला सिंह, आरक्षक 252 जलेश्वर साहू, का विशेष भूमिका रही।

  • अपराध क्रमांक  768/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट
  • नाम आरोपी: –

1- दिनेश लहरें पिता भानसिंह लहरें उम्र 36 वर्ष निवासी धनुहारपारा ग्राम बिल्लीबंद थाना कोटा जिला बिलासपुर

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