प्रार्थिया द्वारा पति के उपचार के लिए 20,000 रुपये उधार लेने के बाद मूलधन एवं ब्याज चुकाने के बावजूद अतिरिक्त रकम की मांग किए जाने का है आरोप.
अतिरिक्त रकम देने में असमर्थता जताने पर प्रार्थिया एवं उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के एवं डंडे से की गई मारपीट.
शिकायत पर थाना भिलाई भट्ठी पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश करते हुए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की।
पुलिस द्वारा आरोपी के घर की तलाशी में प्रार्थिया का एक कोरा चेक एवं संबंधित दस्तावेज बरामद कर आरोपियों को किया गया गिरफ्तार.
दुर्ग : भिलाई में उधार रकम की वसूली को लेकर विवाद मारपीट और धमकी तक पहुंच गया। प्रार्थिया के अनुसार पति के उपचार के लिए उसने 20 हजार रुपये उधार लिए थे और मूलधन-ब्याज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त रकम की मांग की गई। रकम देने में असमर्थता जताने पर महिला और उसके पुत्र के साथ कथित तौर पर हाथ-मुक्के व डंडे से मारपीट की गई। शिकायत के बाद भिलाई भट्ठी पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
दिनांक 19.09.2026 को प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्ठी में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया गया तथा पूछताछ एवं तलाशी के आधार पर आवश्यक सामग्री बरामद की गई।
जानकारी के अनुसार दिनांक 19.09.2026 को प्रार्थिया श्रीमती रेखा ताण्डी, निवासी सुपेला, थाना भिलाई भट्ठी उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनके पति की तबीयत खराब होने के कारण उपचार हेतु उन्होंने पूजा राव उर्फ वेंकट लक्ष्मी राव से 20,000/- रुपये उधार लिए थे। प्रार्थिया के अनुसार उक्त राशि पर साप्ताहिक ब्याज की मांग की जा रही थी।
प्रार्थिया द्वारा एकमुश्त राशि देने में असमर्थता व्यक्त किए जाने पर पूजा राव द्वारा उसे उपचार कराने की बात कहकर अपने वाहन से अपने घर ले जाया गया। आरोप है कि वहां पूजा राव, चंदन राव एवं प्रवीण शर्मा द्वारा प्रार्थिया एवं उसके पुत्र से गाली-गलौच करते हुए अतिरिक्त रकम की मांग की गई तथा जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्के एवं डंडे से मारपीट की गई।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना भिलाई भट्ठी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पुलिस टीम द्वारा आरोपियों की तलाश कर उन्हें हिरासत में लिया गया। आरोपी पूजा राव के घर की तलाशी लेने पर प्रार्थिया का एक कोरा चेक एवं दस्तावेज बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार किए जाने पर दिनांक 20.09.2026 को तीनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) –
प्रार्थिया से उधार राशि एवं ब्याज की वसूली के लिए अतिरिक्त रकम की मांग की गई। रकम देने में असमर्थता व्यक्त करने पर प्रार्थिया एवं उसके पुत्र को अपने घर ले जाकर धमकी एवं मारपीट के माध्यम से अतिरिक्त राशि वसूल करने का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है।
घटना स्थल – सेक्टर-01, सड़क 15, क्वार्टर क्रमांक 10 बी, भिलाई, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम – 1. पूजा राव उर्फ वेंकट लक्ष्मी राव, उम्र 42 वर्ष, निवासी सेक्टर-01, सड़क 15, क्वार्टर क्रमांक 10 बी, भिलाई, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग, 2. चंदन राव, उम्र 25 वर्ष, निवासी सेक्टर-01, सड़क 15, क्वार्टर क्रमांक 10 बी, भिलाई, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग, 3. प्रवीण शर्मा, उम्र 48 वर्ष, निवासी सेक्टर-01, सड़क 15, क्वार्टर क्रमांक 10 बी, भिलाई, थाना भिलाई भट्ठी, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री – 1. प्रार्थिया का 01 नग कोरा चेक, 2. प्रार्थिया से संबंधित दस्तावेज।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना भिलाई भट्ठी के थाना प्रभारी निरीक्षक दिलेश्वर चन्द्रवंशी, सहायक उप निरीक्षक भारत सिंह चौधरी, प्रधान आरक्षक पुरुषोत्तम साहू, आरक्षक आशीष प्रसाद एवं आरक्षक अमित सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि आवश्यकता होने पर अनाधिकृत अथवा अनुचित ब्याज एवं वसूली के दबाव में आने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी भी प्रकार की धमकी, मारपीट अथवा जबरन वसूली की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें तथा पुलिस से संपर्क करें। ऐसे मामलों में शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
