ड्रंक एंड ड्राइव के मामले मे चारपाहिया वाहन चालक कों 10000/- रुपये के अर्थदंड से किया गया दण्डित
यातायात शाखा द्वारा मामले मे वाहन चालक के विरुद्ध की गई सख्त वैधानिक कार्यवाही।
चारपाहिया वाहन (छोटा हाथी) चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन चलाने पर की गई कार्यवाही।
यातायात नियमो की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों पर की जा रही लगातार सख्त कार्यवाही।
अम्बिकापुर : सडक दुर्घटनाओ मे कमी लाने की दिशा मे पुलिस टीम द्वारा यातायात नियमो के अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख़्ती से कार्यवाही की जा रही हैं, इसी क्रम मे यातायात शाखा पुलिस टीम द्वारा दौरान चेकिंग चारपाहिया वाहन (छोटा हाथी) क्रमांक सीजी /15/डी टी /3601 के वाहन चालक को रोककर पूछताछ किया गया, जो चालक द्वारा अपना नाम प्रेम सिंह आत्मज सुखलाल उम्र 26 वर्ष साकिन वाड्रफनगर जिला बलरामपुर का होना बताया जो वाहन चालक को मौक़े पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, (छोटा हाथी) चारपाहिया वाहन चालक को ब्रेथ एनालाइजर से चेक करने पर शराब के नशे मे धुत्त होना पाया गया, चालक द्वारा शराब के नशे मे वाहन चलाना पाये जाने पर अनावेदक वाहन चालक के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे वाहन चालक को 10000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, एवं अधिकारी कर्मचारी सक्रिय रहे।
