किसानों को असली खाद के नाम पर अमानक उर्वरक बेचने का आरोप, ‘शिव ट्रेडर्स’ के गोदाम में मिला बड़ा खेल! कृषि विभाग के छापे के बाद संचालक चंदाराम वर्मा गिरफ्तार, भारी मात्रा में खाद और बायोकेमिकल उत्पाद जब्त

कृषि विभाग के औचक निरीक्षण में बिना प्राधिकार पत्र के अवैध रूप से अमानक उर्वरक (खाद) भंडारण एवं विक्रय करने वाले संचालक पर बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ग्राम सरखोर स्थित ‘शिव ट्रेडर्स’ के गोदाम से भारी मात्रा में अमानक डी.पी.आई. नवरतन पारादीप फॉस्फेट खाद एवं बायो केमिकल्स उत्पाद जप्त

किसानों के साथ धोखाधड़ी कर नकली लेबल लगाकर अमानक खाद खपाने वाले आरोपी संचालक चंदाराम वर्मा को किया गया गिरफ्तार

आरोपी से अवैध बिक्री से प्राप्त शेष नगदी रकम ₹2,000/- जप्त

आरोपी के विरुद्ध BNS की धारा 318(4),61(2), 336(3),340(2) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम व उर्वरक नियंत्रण के तहत की गई कार्रवाई इसको आदेश के तहत कार्रवाई

बलौदाबाजार-भाटापारा : पुलिस अधीक्षक बलौदाबाजार-भाटापारा गौरव राय (भा.पु.से.) के कुशल निर्देशन, में जिले में अवैध कारोबार, किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं अमानक खाद-बीज बेचने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना लवन पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से अमानक उर्वरक का भंडारण एवं विक्रय करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। 

​घटना एवं अपराध का विवरण:- ​वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकास खंड बलौदाबाजार द्वारा थाना लवन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 13.06.2026 को ग्राम सरखोर स्थित कीटनाशक एवं उर्वरक विक्रय केंद्र ‘शिव ट्रेडर्स’ (संचालक चंदाराम वर्मा) के गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बिना उर्वरक प्राधिकार पत्र के अवैध रूप से 130 बोरी डी.पी.आई. नवरतन पारादीप फॉस्फेट उर्वरक का भंडारण पाया गया, जो अमानक प्रतीत होने पर संदेह के घेरे में था। ​भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम से केवल 67 बोरी (प्रत्येक 50-50 कि.ग्रा.), 1 खुली बोरी (करीब 30 कि.ग्रा.) तथा Sea weed Extract Ash Bio chemicals company की 34 बाल्टी शिल पैक सामग्री मिली, जबकि शेष खाद आरोपी चंदाराम वर्मा द्वारा अवैध रूप से बिक्री कर दी गई थी या छिपा दी गई थी। 

​पुलिस कार्रवाई एवं गिरफ्तारी:- ​कृषि विभाग की शिकायत पर थाना लवन में अपराध क्र. 334/2026 धारा 318(4),61(2), 336(3),340(2) BNS, 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 7, 19(सी)(2) उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी चंदाराम वर्मा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने बिना लाइसेंस के खाद का अवैध भंडारण एवं बिक्री करना स्वीकार किया। ​आरोपी से खाद की अवैध बिक्री से प्राप्त राशि में से बचे ₹2,000/- नगद जप्त किए गए। प्रकरण में किसानों को असली उर्वरक बताकर नकली लेबल लगाकर अमानक खाद बिक्री करने का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर धारा 336(3), 340(2) BNS जोड़ी गई।  आरोपी को दिनांक 09.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है। प्रकरण विवेचना में है। 

​गिरफ्तार आरोपी:- ​चंदाराम वर्मा पिता शिवकुमार वर्मा, उम्र 38 वर्ष, साकिन सरखोर, थाना लवन,

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