कैप्सूल ट्रक में गांजा तस्करी करनें मामले में संलिप्त दूसरे फरार आरोपी को तपकरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में, ”एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स“ की टीम द्वारा गांजा तस्करी के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही
April 11, 2022बबुलेश साकेत अपने साथी आरोपी बालिस्टर जायसवाल के साथ मिलकर कैप्सुल वाहन क्र. यू.पी. 64 ए.टी. 4883 में छिपाकर मादक पदार्थ गांजा वजनी 78 किलोग्राम कीमती 07 लाख 80 हजार को ओड़िसा से तस्करी कर सिंगरौली (मध्य प्रदेश) ले जा रहा था
थाना तपकरा में आरोपियों के विरूद्ध अप.क्र. 108/21 धारा 20(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्व,
समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु लावाकेरा चेकपोस्ट में तैनात पुलिस टीम द्वारा वाहनों की बारीकी से चेकिंग दौरान दिनांक 28.10.2021 को ओड़िसा की ओर से आ रही कैप्सूल ट्रक क्र. UP 64 AT 4883 को रोककर चेक करने पर आरोपी बालिस्टर जायसवाल के कब्जे से ट्रक के केबिन में छिपाकर रखा मादक पदार्थ गांजा वजनी 78 किलोग्राम कीमती 07 लाख 80 हजार रू. मिलने पर आरोपी बालिस्टर जायसवाल उम्र 30 साल निवासी बड़कुड़पोड़ी थाना चितरंगी जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) को पूर्व में दिनांक 28.10.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, जो जेल में निरूद्ध है।
जप्त गांजा के संबंध में आरोपी बलिस्टर जायसवाल से पूछताछ करने पर बताया कि उक्त गांजा को बबुलेश साकेत उर्फ बालेश द्वारा इसके वाहन में लोड कराकर मध्य प्रदेश की ओर ले जाने हेतु दिया था एवं गांजा को तय स्थान में पहुंचाने पर 50 हजार रू. मिलेगा कहा था। घटना दिनांक को दोनों आरोपियों का लोकेशन ओड़िसा में पाया गया एवं पूर्व से एक-दूसरे से संपर्क में रहना पाया गया।
विवेचना दौरान सायबर सेल एवं मुखबीर की सूचना पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर पुलिस टीम द्वारा आरोपी बबुलेश साकेत के निवास में दबिश देकर उसे अभिरक्षा में थाना लाया गया। पूछताछ में बबुलेश साकेत ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार करते हुये आरोपी बालिस्टर जायसवाल के साथ ओड़िसा जाना तथा दोनों आपस में मिलकर विक्रय करने हेतु मादक पदार्थ गांजा खरीद कर कैप्सूल वाहन में लोड कर मध्य प्रदेश की ओर ले जाना स्वीकार किया। आरोपी बालिस्टर जायसवाल के द्वारा आरोपी बबुलेष साकेत को ओड़िसा में ही कैप्सूल वाहन से उतारकर बस में घर जाने हेतु चढ़ा दिया। घटना समय में पकड़े मोबाईल सेट में बालिस्टर जायसवाल को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की सूचना प्राप्त होने पर बबुलेश साकेत उक्त मोबाईल सेट को तोड़ कर फेक देना बताया। प्रकरण के दूसरे आरोपी बबुलेश साकेत उम्र 26 साल निवासी खैरा पौस गांगी थाना चतरंगी जिला सिंगरौली (मध्य प्रदेश) के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर दिनांक 11.04.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
विवेचना कार्यवाही, आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तपकरा उ.नि. एल.आर. चौहान, स.उ.नि. हेमपाल, आर. 639 दीपक बंजारे, आर. 458 विनोद खलखो का सराहनीय योगदान रहा।