जशपुर जिले में संचालित सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन योजना लाभ लेने के लिए दिशा-निर्देश

जशपुर जिले में संचालित सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेंशन योजना लाभ लेने के लिए दिशा-निर्देश

April 26, 2022 Off By Samdarshi News

योजना के तहत् हितग्राहियों के चयन के लिए नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों को स्वीकृति देने का होगा अधिकार

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत् मुख्यमंत्री पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन याोजना, सुखद सहारा योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, परिवार सहायता योजना प्रारंभ किया गया है।

समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पेंशन योजना से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर सूचीबद्ध वरिष्ठ नागरिकों एवं विधवा परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। योजना के तहत् छत्तीसगढ़ के मूल निवासी जिनका आयु 60 वर्ष या अधिक आयु के वृद्ध हो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विधवा या विवाहोपरान्त परित्यक्त महिलायें, ग्रमीण क्षेत्र की स्थिति में आवेदक का नाम सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणन, 2011 की सर्वेक्षण सूची के स्वतः सम्मिलित सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक के कम से कम एक वंचन सचकांक वाले परिवारों की सूची में हो को पात्रता दिया जाएगा। इस योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों को 350 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगा।

इसी प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना है। योजना के तहत् छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे, 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति एवं दिव्यांग व्यक्ति पात्र होगें। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी। योजना के तहत् पात्र हितग्राहियों को 350 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगा।

सुखद सहारा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा, परितक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना है। 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा एवं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलाएं योजनांतर्गत पात्र होगें। इन्हें प्रतिमाह 350 रूपये सहायता राशि शासन से प्राप्त होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना है। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धा पात्र होगें। शासन की ओर से 60 से 79 आयुवर्ग के वृद्धाओं को प्रतिमाह 350 रूपये और 80 वर्ष या उससे उपर वाले को 650 रूपये प्रतिमाह लाभ मिलेगा।

इसी तरह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना का उददेश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु के विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 350 रूपये का लाभ मिलेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना के तहत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गंभीर एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देने का उददेश्य है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 40 वर्ष से 79 वर्ष आयु के गंभीर एवं बहु दिव्यांग व्यक्ति को प्रतिमाह 350 रूपये का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत् गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के ऐसे सदस्य की मृत्यु होने पर जिसकी कमाई से ही अधिकांश परिवार का गुजारा चलता हो, परिवार के वारिस मुखिया को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना में मृतक की आयु मृत्यु दिनांक को 18 से अधिक तथा 60 वर्ष से कम होगा पात्र होंगे। पात्र हितग्राही को 20 हजार रूपये एकमुश्त सहायता राशि मिलेगा।

योजना के तहत् हितग्राहियों के चयन के लिए नगरीय निकाय, ग्राम पंचयतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेंगी। संबंधित नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायतों को स्वीकृति देने के अधिकार होगा।