खदान में विधिवत् रायल्टी जमा कर रेत की हो रही आपूर्ति – सहायक खनिज अधिकारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर

सहायक खनिज अधिकारी ने बताया कि तहसील कुनकुरी के सीमावर्ती क्षेत्र तहसील कांसाबेल में ग्राम टांगरगांव मैनी नदी खसरा नंबर 628 रकबा 5.000 हेक्टेयर क्षेत्र पर रेत खदान हैप्पी अग्रवाल पिता सुनील कुमार अग्रवाल निवासी अम्बिकापुर रोड पत्थलगांव एवं सीमावर्ती क्षेत्र तहसील दुलदुला में श्री नदी खसरा नम्बर 900 रकबा 2100 हेक्टेयर क्षेत्र पर रेत खदान अमित अग्रवाल पिता संपत लाल अग्रवाल निवासी बसना जिला महासमुन्द  के नाम से स्वीकृत है। उक्त खदान में विधिवत् रायल्टी जमा कर रेत की आपूर्ति की जाती है।

उन्होंने बताया कि कुजरी, कमलपुर, गोविन्दपुर में लावा नदी से रेत के अवैध खनन से संबंधित है। खनिज निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन अनुसार ग्राम कुजरी जिला जशपुर लावा नदी में पुल का निर्माण कराया जाना पाया गया। मौके पर पुल निर्माण कार्य में संलग्नयोगेन्द्र सिंह आ. नेमदास निवासी गोइन्द्रा थाना पथरिया जिला मुंगेली द्वारा बताया गया कि वर्तमान में नदी में रेत निकासी का कार्य बंद है एवं ग्रामवासियों के अनुसार ग्राम भुड़केला जिला जशपुर लावा नदी के दूसरी ओर ग्राम कमलपुर ग्राम पंचायत गोविन्दपुर आता है जो कि झारखण्ड राज्य में है। नदी के दूसरे ओर कमलपुर गांव से ट्रैक्टर द्वारा रेत की निकासी की जाती है।

जिले में कुल 04 रेत खदान स्वीकृत होकर संचालित है जिससे जिले के भीतर रेत की आपूर्ति की जाती है इसके अतिरिक्त सीमावर्ती जिलों में स्वीकृत रेत खदानों से भी रेत की आपूर्ति होती है। खनिज विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में अवैध रेत परिवहन के 34 प्रकरण एवं अवैध रेत भण्डारण के 03 प्रकरण, कुल 37 प्रकरण दर्ज कर राशि 1,29,360 रूपए अर्थदण्ड समझौता राशि के रूप में वसूल किया गया है। जिले में स्वीकृत 04 खदानों के अतिरिक्त अन्य 11 स्थानों पर रेत खदान स्वीकृति हेतु जगह का चिन्हांकन कर लिया गया है, जिसमें संबंधित ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है चिन्हांकित स्थलों पर रेत खदान स्वीकृति उपरांत जिले में रेत आपूर्ति अत्यन्त सुलभ हो जाएगी, जिससे यदा-कदा होने वाले रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन पर भी प्रभावी नियंत्रण होगा।

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