शादी का झांसा देकर तीन वर्षों से कर रहा था दुष्कर्म, युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक अभिरक्षा में

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38 वर्षीय युवती को शादी करने का झांसा देकर विगत 3 वर्षों से अपने साथ रखकर दुष्कर्म करने वाले और दूसरी शादी का विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर किया गिरफ्तार

थाना बगीचा में आरोपी सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा के विरूद्ध अपराध क्रमांक 77/2022 धारा 376(2)(N), 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध।

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जशपुर  

पुलिस द्वारा प्रकरण के सम्बन्ध में दी गई जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना बगीचा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली 38 वर्षीय युवती ने दिनांक 20 मई 2022 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा ने शादी करने का झांसा देकर उसकी ईच्छा के विरूद्ध कई बार दुष्कर्म किया तथा दिनांक 15 मई 2019 को अपने साथ रायपुर ले गया एवं वहां किराया का मकान में रखकर दुष्कर्म किया। पीड़ित युवती द्वारा सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को शादी करने हेतु कहने पर वह शादी करने से इंकार कर दिया।

इस दौरान सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा किसी अन्य लड़की से शादी करने की तैयारी कर रहा था, इसकी जानकारी पीड़ित युवती को होने पर एवं विरोध करने पर सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा उसे जान से मारने की धमकी दिया था। पीड़ित युवती की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2)(N), 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की विवेचना दौरान मुखबीर की सूचना पर आरोपी के निवास में मौजूद होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा मौके पर जाकर प्रकरण के आरोपी सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा को अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। पूछताछ में आरोपी द्वारा उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया। प्रकरण में आरोपी सुरेन्द्र कुमार विश्वकर्मा उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रेवरे थाना बगीचा को दिनांक 22 मई 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी की गिरफ्तारी में उप निरीक्षक सकलु राम भगत, प्रधान आरक्षक 347 मनोज सिंह, आरक्षक जितेन्द्र भगत, आरक्षक 392 अमित त्रिपाठी, आरक्षक किशोर पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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