होटल संचालक द्वारा अवैध रूप से विक्रय हेतु भारी मात्रा में रखे अंग्रेजी एवं देशी शराब को पुलिस द्वारा जप्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार
September 23, 2021थाना पत्थलगांव में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 214/2021 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध
समदर्शी न्यूज ब्यूरो
जशपुर, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 22.09.2021 को थाना पत्थलगांव को मुखबीर से सूचना मिला कि पालीडीह चौक पत्थलगांव स्थित होटल संचालक खिरोधर यादव द्वारा अपने होटल में अवैध रूप से अंग्रेजी एवं देशी शराब भारी मात्रा में बिक्री हेतु रखा है।
इस सूचना पर तत्काल थाना पत्थलगांव से हमराह स्टॉफ एवं गवाहों के उक्त होटल में तलाशी ली गई, तलाशी दौरान 35 नग किंगफिशर बीयर कीमती 7000 रूपये, 2 बॉटल गोल्डन गोवा व्हीस्की कीमती कीमती 800 रूपये 3 बॉटल देशी मदिरा प्लेन कीमती 320 रूपये एवं एक पौवा कैप्टन क्लब अंग्रेजी शराब कीमती 120 रूपया, जुुमला मात्रा 25.15 लीटर जुमला कीमती 8240 रूपया जप्त किया गया। प्रकरण के आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी खिरोधर यादव उर्फ बुतरू उम्र 47 वर्ष निवासी पालीडीह चौक थाना पत्थलगांव को दिनांक 22.09.2021 के 22ः00 बजे गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।
प्रकरण की विवेचना कार्यवाही व शराब की जप्ती एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक संतलाल आयाम, सहायक उप निरीक्षक एन.पी.साहू, आरक्षक वेंकटरमन पाटले, आरक्षक तुलसी रात्रे, आरक्षक परमजीत सिंह, महिला आरक्षक सीमा पैंकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।