कलेक्टर ने कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स की ली बैठक : शासन की एकल खिड़की प्रणाली बिल्डर्स के कार्यों को सुगम बनाने के लिए- कलेक्टर

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राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टाधारकों को आवेदन के आधार पर शासन के निर्धारित दर पर भूमि स्वामी का मिलेगा हक

रेन वाटर हार्वेस्ंिटग व खुले स्थानों में वृक्षारोपण के प्रावधानों का पालन करना होगा अनिवार्य

वाणिज्यिक केन्द्रों के विकास हेतु भूमि उपयोग में प्रावधानों के अंतर्गत छूट, फार्म हाउस विकास हेतु कृषि भूमि उपयोग में प्रावधानों के अंतर्गत छूट के संबंध में की गई चर्चा

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, राजनांदगांव

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कोलोनाइजर एवं बिल्डर्स की बैठक ली। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि शासकीय नजूल भूमि जो  राजनांदगांव निवेश क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित ग्राम राजनंादगांव, कौरिनभाठा, चिखली, लखोली, पेण्ड्री से संबंधित है। जहां पटवारी अभिलेख अनुसार अतिक्रमण किया गया है। ऐसी भूमि के आबंटन के संबध में एवं रिक्त कब्जा विहिन भूमि, भूखण्डों की नियमानुसार नीलामी की जाएगी। शासन के नियम कॉलोनाइजर एवं बिल्डर्स की सुविधा के लिए तथा कार्यों को सुगम बनाने हेतु है। बिल्डर्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिंगल विन्डो सिस्टम बिल्डर्स के सुविधा के लिए लाई गई है। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी आश्रय योजना के पट्टाधारकों को आवेदन के आधार पर शासन के निर्धारित दर पर भूमि स्वामी का हक मिलेगा। जिससे नजूल के पट्टे के धारकों को मालिकाना हक मिल सकेगा। यह एक सुनहरा अवसर है।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि स्वीकृत अभिन्यासों में शासन के दिशा-निर्देशों के तहत रेन वाटर हार्वेस्ंिटग व खुले स्थानों में वृक्षारोपण के प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। के.पी.एम.जी. एवं सी.जी. आवास ऑनलाइन एकल खिड़की प्रणाली विकास अनुज्ञा एवं भवन अनुज्ञा के आवेदनों को सरलीकरण व कठिनाई के संबंध में चर्चा की। उन्होंने प्रावधान अनुसार प्रक्रिया में समयावधि को ध्यान में रखते निराकरण हेतु संबंधितों को निर्देश दिये। निवेश क्षेत्रों में अनुमानित अवैध निर्मित भवन, निर्माण की संख्या का आंकलन आवेदनों को लेते समय आवश्यक जानकारियां व अवैध निर्माण के भवनों का आंकलन संबंधित क्षेत्र के वास्तुकार, इंजीनियर द्वारा आंकलन किया जाए। कलेक्टर ने नियमितीकरण के नये प्रावधान के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम 1984 के नियमों में संशोधन पार्किंग व पोडियम पार्किंग व अन्य विषय में संशोधन किये जा रहे हैं। फार्म हाउस विकास हेतु कृषि भूमि उपयोग में प्रावधानों में संशोधन किये जा रहे हैं।

कलेक्टर श्री सिन्हा ने शासकीय नजूल भूमि के आबंटन, 15 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. की जमीन को कम करने व किये जाने वाले विकास में विकल्प, 10 प्रतिशत गार्डन की अद्यतन स्थिति के संबंध में जानकारी दी। वाणिज्यिक केन्द्रों के विकास हेतु भूमि उपयोगों में प्रावधानों के अंतर्गत छूट, फार्म हाउस विकास हेतु कृषि भूमि उपयोग में प्रावधानों के अंतर्गत छूट न्यूनतम 10 हजार वर्गफुट में, विकास योजना में प्रस्तावित मार्गों का विकास करने व जमीन देने से नियमों में छूट, नवीन एवं  पुनर्विलोकन राजनांदगांव विकास योजना, अन्य ग्रामों को जोडऩे व विस्तारीकरण, स्लम एरिया के व्यवस्थापन, निवेश क्षेत्रों में अनुमानित अवैध निर्मित भवन और निर्माण की संख्या का आंकलन के संबंध में चर्चा की गई। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सीएल मारकण्डेय, नगर निगम आयुक्त श्री आशुतोष चतुर्वेदी, एसडीएम श्री अरूण वर्मा, उप संचालक नगर निवेश श्री सूर्यभान सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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