दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जेल

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आरोपियों के विरूद्ध थाना चांपा में अपराध क्रमांक 229/22 धारा 498 ए, 34 भादवि पंजीबद्ध

थाना चांपा द्वारा  प्रकरण के फरार अन्य आरोपियों की पता तलाश जारी

आरोपी पति को दिनांक 3 जून 22 को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसकी शादी वर्ष 2016 में मनोज सेन निवासी दुर्ग के साथ हुई थी। शादी के एक वर्ष बाद इसके पति एवं अन्य लोगों द्वारा दहेज में 3 लाख रूपये एवं सोने चांदी का जेवर नहीं लाई हो कहकर प्रताड़ित करने लगे। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर थाना चांपा में आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 229/22 धारा 498 ए, 34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण महिला अपराध से संबंधित होने एवं प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी पति के उसके घर में रहने की सूचना मिलने पर तत्काल थाना चांपा से टीम रवाना कर आरोपी के घर दबिश देकर आरोपी पति मनोज कुमार सेन निवासी लुचकीपारा दुर्ग को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर दिनांक 03 जून 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जायसवाल, आरक्षक माखन साहू एवं ईश्वरी राठौर का सराहनीय योगदान रहा

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