स्कार्पियों वाहन में बूचड़खाने ले जा रहे 5 मवेशियों के साथ 3 आरोपियों को थाना चंद्रपुर द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में

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आरोपियों के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर

पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9 जून 2022 को मुखबीर से सूचना मिला था कि चालक जलील खान अपने अन्य 2 साथियों के साथ अवैध रूप से स्कार्पियो वाहन में मवेशियों को भरकर बूचड़खाना झारखण्ड (रांची) ले जाने के लिये डभरा तरफ से चन्द्रपुर की ओर जा रहा है। सूचना मिलने पर तत्काल चंद्रपुर पुलिस टीम द्वारा ग्राम लटेसरा के पास नाकेबंदी कर डभरा की ओर से आ रही एक काले रंग की स्कार्पियों वाहन को रूकवाकर  चालक का नाम पूछने पर अपना नाम जलील खान एवं उनके अन्य साथियों का नाम गौतम यादव एवं जेयाउल खान बताये।

स्कार्पियो वाहन को चेक करने पर वाहन के पीछे एवं बीच के सीट को निकालकर उसमे कुल 5 नग गाय बछड़ा को ठसाठस भरे हुये थे। मवेशियों को स्कार्पियो वाहन में परिवहन करने के संबंध में कोई वैध कागजात पेश नही करने पर आरोपियों के विरूद्ध थाना चंद्रपुर में अपराध क्रमांक 85/22 धारा छ.ग. कृषि पशु पालन संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा मवेशियों को बूचड़खाना झारखण्ड (रांची) ले जाना बताया गया। आरोपियों के कब्जे से 5 नग मवेशियों को जप्त किया गया। आरोपी मो. अब्दुल जलील खान उम्र 30 वर्ष, जियाउल खान उम्र 28 वर्ष दोनों निवासी ईदगाह मोहल्ला साईटांगरटोली थाना लोदाम जिला जशपुरनगर एवं गौतम यादव उम्र 40 वर्ष निवासी परसापाली को दिनांक 9 जून 22 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में निरीक्षक सतरूपा तारम, प्रधान आरक्षक सालिक राम कौशल, आरक्षक बेठियार सिंह सिदार, शरद सिदार, एकेश्वर चन्द्रा एवं सैनिक मनताज कंवर का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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