विलंब से अपराध पंजीबद्ध करने एवं रासायनिक परीक्षण विलंब से एफएसएल भेजकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आदेशित की गई प्राथमिक जांच

विलंब से अपराध पंजीबद्ध करने एवं रासायनिक परीक्षण विलंब से एफएसएल भेजकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध आदेशित की गई प्राथमिक जांच

June 25, 2022 Off By Samdarshi News

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

दिनांक 22 जनवरी 19 को इंद्रा सागर तालाब में मनोज कुमारी साहू अपने पुत्र मनीष साहू उम्र 4 वर्ष एवं पुत्री प्रीति साहू उम्र 6 माह को लेकर ग्राम करौहाडीह के तालाब में कूदकर बच्चों सहित आत्महत्या कर ली थी, जिस पर थाना जैजैपुर में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया था। मर्ग जांच की समीक्षा पश्चात् प्रकरण में अपराध क्रमांक 104/22 धारा 306, 498 भादवि आरोपी के पति के विरूद्ध एवं अपराध क्रमांक 105/22 धारा 302 भादवि मृतिका मनोज कुमारी साहू के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। इस प्रकार प्रकरण में करीबन 3 वर्ष 06 माह पश्चात् अत्यधिक विलंब से अपराध पंजीबद्ध कर लापरवाही बरतने वाले दोषी कुनिन्दा अधिकारी/कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु श्रीमती पद्मश्री तंवर, अति.पुलिस अधीक्षक, अनु.अधि.पुलिस चांपा को प्राथमिक जांच करने हेतु आदेशित किया गया।

इसी प्रकार थाना मालखरौदा के अपराध क्रमांक 202/20 धारा 363,366,376 भादवि 6 पाक्सो एक्ट के प्रकरण में रासायनिक परीक्षण विलंब से भेजकर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने के फलस्वरूप दोषी कुनिंदा अधिकारी/कर्मचारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु मो. तस्लीम आरिफ  अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सक्ती को प्राथमिक जांच करने हेतु आदेशित किया गया।