नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले एक आरोपी को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक अभिरक्षा में, आरोपी के कब्जे से अपहृता को किया गया था बरामद

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आरोपी के विरूद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 268/22 धारा 363, 366, 376 भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

थाना बलौदा क्षेत्र में रहने वाली प्रार्थियां द्वारा थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी कि दिनांक 25 मई 22 को कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। प्रार्थियां की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 268/22 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान सूरज कुमार लहरे द्वारा अपहृता को भगाने की जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल थाना बलौदा पुलिस द्वारा उसके घर में दबिश देकर आरोपी सूरज कुमार लहरे के कब्जे से अपहृता को बरामद किया गया।

पीड़िता द्वारा अपने कथन में आरोपी सूरज कुमार लहरे द्वारा बहला फुसलाकर भगाकर ले जाकर शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करना बताने पर प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट जोड़ा गया। आरोपी सूरज कुमार लहरे उम्र 20 वर्ष ग्राम खिसोरा को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी को दिनांक 27 जून 22 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में निरीक्षक विवेक पाण्डे सहायक उप निरीक्षक कृष्णपाल कँवर, प्रधान आरक्षक केदार साहू, महिला प्रधान आरक्षक रामकुमारी मार्को एवं थाना बलौदा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा

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