राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कृषि आदान सहायता हेतु 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

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किसानों के लिये प्रोत्साहन राशि का भी योजना में है प्रावधान

समदर्शी न्यूज ब्यूरो,

जशपुर. छत्तीसगढ़ शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने कृषि आदान सहायता हेतु राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए खरीफ वर्ष 2021 के लिए दिशा-निर्देश जारी किया गया है।

उप संचालक कृषि ने बताया कि योजनांतर्गत खरीफ मौसम के कृषि एवं उद्यानिकी फसल उपादक कृषकों को प्रतिवर्ष राशि 9000 रुपए प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जावेगी। वर्ष 2020-21 में जिस रकबें में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, यदि वह धान के बदलें सुगंधित धान, फोर्टिफाईड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ राशि 10,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाएगी। वृक्षारोपण करने वाले कृषकों को 3 वर्ष तक आदान सहायता राशि दी जाएगी।

उन्होंने जिले के समस्त किसानों से अपील की है कि शासन के इस महत्वाकांक्षी राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ लेने हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर निर्धारित प्रपत्रों में जानकारी भरकर ऋण पुस्तिका, बी-1, बैंक पासबुक, आधार कार्ड आदि दस्तावेजों की छायाप्रति सहित 31 अक्टूबर 2021 तक आवेदन का सत्यापन एवं पंजीयन करा लें।

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