शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं गर्भपात कराने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, आरोपी पिता पुत्र को भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

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आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 358/22 धारा 376,313,34 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध

महिला संबंधी अपराधों में की जा रही लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी

समदर्शी न्यूज़ ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

चौकी पंतोरा क्षेत्रांतर्गत रहने वाली पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम भैंसतरा निवासी अमर यादव पीड़िता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था जिसके कारण पीड़िता गर्भवती हो गई थी। पीड़िता द्वारा आरोपी को शादी के लिए बोलने पर आरोपी अमर यादव पीड़िता को गर्भपात करा दो तब शादी करूंगा बोला गया। जिसके बाद आरोपी का पिता चंद्रकुमार यादव पीड़िता को बिलासपुर अपने साथ ले गया। जहॉ बिलासपुर के अस्पताल में पीड़िता का गर्भपात  कराकर वापस पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया, जिस बात की जानकारी पीड़िता द्वारा अपने माता-पिता को दी गई।

पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 388/22 धारा 376,313,34 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आरोपी अमर कुमार यादव उम्र 23 वर्ष एवं चंद्रकुमार यादव उम्र 43 वर्ष दोनों निवासी स्कूलपारा भैंसतरा को दिनांक 24.09.22 को गिरफ्तार किया गया।

आरोपियों की गिरफ्तारी में उनि कामिल हक, प्र.आर. अरूण कौशिक, केदार साहू, जीवंती कुजुर, आर. लखेश विश्वकर्मा, उमेश यादव एवं चंद्रकांत कश्यप का सराहनीय योगदान रहा।

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