धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जमीन का मुआवजा दिलाने के नाम पर आरोपियों द्वारा की गई थी 25 लाख रूपये की धोखाधड़ी, भेजा गया न्यायिक रिमाण्ड में

Advertisements
Advertisements

आरोपियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 49 निर्माण के दौरान मुआवजे के नाम पर धोखाधड़ी किया गया

आरोपियों के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 159/2022 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

प्रार्थी नटवर लाल अग्रवाल उम्र 64 वर्ष निवासी बाराद्वार जिला सक्ती द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था कि वर्ष 2017-2018 में एन.एच. 49 निर्माण के समय प्रार्थी के जमीन में से 2.52 एकड जमीन जिसमें से 45 डिसमिल डायवर्टेड जमीन थी, जिसका अधिक मुआवजा दिलाने के नाम से लाल चंद देवागन निवासी चांपा एवं अमरनाथ खाण्डे निवासी नवापारा थाना उरगा जिला कोरबा द्वारा दिनांक 14 अक्टूबर 17 को 25 लाख रूपये लिया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त रकम की मांग करने पर आरोपियों द्वारा टाल मटोल कर उक्त रकम को प्रार्थी को वापस नहीं किये और न ही मुआवजा दिलवाये है।

जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध थाना सारागांव में अपराध क्रमांक 159/2022 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी लालचंद देवांगन उम्र 34 वर्ष निवासी वार्ड क्रंमांक 08 देवागन मोहल्ला चाम्पा एवं अमरनाथ खाण्डे उम्र 33 वर्ष निवासी नवापारा थाना उरगा जिला कोरबा को दिनांक 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं विवेचना कार्यवाही में उपनिरीक्षक सुरेश ध्रुव, हायक उपनिरीक्षक श्याम राठौर, प्रधान आरक्षक मथुरा प्रसाद केशी, प्रधान आरक्षक सहेत्तर पाटले, आरक्षक रामकुमार कंवर, आरक्षक कैलाश चंद्रा एवं महिला आरक्षक हेमलता राठौर का सराहनीय योगदान रहा।

Advertisements
Advertisements
error: Content is protected !!