साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक शशांक भापकर को जिला जेल बलौदाबाजार (छ.ग.) से प्रोडक्शन वारंट में सन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार, रकम को तीन गुना करने का प्रलोभन देकर लाखों की ठगी करने का ही आरोप !

साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक शशांक भापकर को जिला जेल बलौदाबाजार (छ.ग.) से प्रोडक्शन वारंट में सन्ना पुलिस ने किया गिरफ्तार, रकम को तीन गुना करने का प्रलोभन देकर लाखों की ठगी करने का ही आरोप !

December 16, 2022 Off By Samdarshi News

आरोपी संचालक वर्ष 2010-2021 के मध्य में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सन्ना क्षेत्र के लोगों को साढ़े छः वर्ष में जमा किये रकम का 03 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा कराकर धोखाधड़ी किया है, 

साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स चिटफंड कंपनी द्वारा जशपुर जिले के 112 लोगों से कुल रूपये 18,04,200/-(अठारह लाख चार हजार दो सौ रूपये) निवेश कराकर ठगी किया गया है.

आरोपी संचालक के विरूद्ध थाना सन्ना में अपराध क्रमांक 25/2018 धारा 420, 120 (बी) भादवि एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध,

आरोपी संचालक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा, जॉंजगीर-चांपा, रायगढ़, धमतरी, कोरिया, दुर्ग, बलौदाबाजार, कांकेर, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, रायपुर, बलरामपुर एवं कई अन्य राज्यों के थानों में पूर्व से है अपराध दर्ज,

प्रकरण के अन्य आरोपी संचालक बाला सहाब भापकर को पूर्व में दिनांक 26 फरवरी 2021 एवं श्रीमती बंदना भापकर को दिनांक 23अ प्रैल 2022 को गिरफ्तार किया जा चुका है।

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जशपुर

जशपुर : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वर्ष 2010 से 2021 के मध्य में साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स के नाम से संचालित चिटफंड कंपनी के संचालक शशांक भापकर अपने अन्य साथीगण बाला साहब भापकर एवं श्रीमती बंदना भापकर के साथ मिलकर थाना सन्ना क्षेत्र के लोगों को साढ़े छः वर्ष में जमा किये रकम का 03 गुना हो जाने का प्रलोभन देकर रकम जमा करवाकर धोखाधड़ी, ठगी कर फरार हो गये थे। आवेदकों की शिकायत पर थाना सन्ना में साईं प्रसाद लिमिटेड ग्रुप्स नाम से संचालित कंपनी के संचालकों के विरूद्ध धारा 420, 120 (बी) भा.द.वि. एवं छ.ग. निक्षेपकों का हित संरक्षण अधिनियम् की धारा 9, 10 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपराध घटित होना पाये जाने से संचालक बाला साहब भापकर को दिनांक 26 फरवरी 2021 एवं सह आरोपिया वंदना भापकर पति बाला साहब भापकर उम्र 50 साल निवासी साईं दरबार लिंक रोड सुखवानी उद्यान चिचवाड़ा जिला पुणे (महाराष्ट्र) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण की आरोपिया होने से केन्द्रीय जेल दुर्ग में निरूद्ध थी, जिसे प्रोडक्शन वारंट में थाना सन्ना लाकर दिनांक 23 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

प्रकरण में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से धारा 173(8) जा.फौ. के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय में पेश किया था। प्रकरण का सहआरोपी शशांक बाला साहब भापकर उम्र 33 साल निवासी पंचशील टावर, थाना कोरेगांव जिला पुणे (महाराष्ट्र) के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य राज्यों के थानों में पंजीबद्ध प्रकरण का आरोपी होने से जिला जेल बलौदाबाजार में निरूद्ध था, जिसे प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त कर दिनांक 15 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

आरोपी संचालक के विरूद्ध छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा में थाना बाल्को, जॉंजगीर-चांपा में थाना चांपा, रायगढ़ में कोतवाली, धमतरी में थाना धमतरी, कोरिया में थाना पटना, दुर्ग में थाना पुलगांव, बलौदाबाजार में थाना बिलाईगढ़, कसडोल, सरसींवा कांकेर में थाना चारामा, सरगुजा में थाना लुण्ड्रा, जगदलपुर में थाना कोतवाली, दंतेवाड़ा में थाना कोतवाली, रायपुर में थाना राजेन्द्र नगर, बलरामपुर में त्रिकुण्डा, रामानुजगंज एवं कई अन्य राज्यों के थानों में पूर्व से अपराध दर्ज है। प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपी को प्रोडक्शन वारंट में प्राप्त करने में निरीक्षक भरतलाल साहू, आरक्षक 92 विमलेश एक्का, आरक्षक 235 बुटा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।