आरोपियों के विरूद्ध धारा 498-ए, 34 भादवि के अंतर्गत थाना बलौदा पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही
समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा
जांजगीर-चांपा : प्रकरण के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया/पीड़िता ने थाना बलौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका विवाह दिनांक 12 मई 2019 को यज्ञ कुमार सोनी के साथ सामाजिक रिती-रिवाज के साथ हुआ था। शादी के तीन महीना बाद से इसके पति यज्ञ कुमार सोनी, जेठ कीर्ति कुमार सोनी एवं सास शांति बाई सोनी के द्वारा एक राय होकर दहेज की मांग करते हुये गाली-गलौज कर मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया जा रहा है। जिसका परिवार परामर्श केन्द्र जांजगीर में काउंसलिंग हुआ है, जहां दोनो पक्ष का काउंसिलिंग कथन होने बाद पीड़िता द्वारा कानूनी कार्यवाही चाहने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना बलौदा में अपराध क्रमांक 14 / 23 धारा 498ए.34 भादवि कायम कर विवचेना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी पति यज्ञ कुमार सोनी, जेठ कीर्ति कुमार सोनी एवं सास शांति बाई सोनी को दिनांक 13 जनवरी 2023 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
इस प्रकरण की कार्यवाही में थाना प्रभारी बलौदा उप निरीक्षक गोपाल सतपथी, प्रधान आरक्षक शेख सफी उल्लाह महिला प्रधान आरक्षक जीवन्ति कुजूर, आरक्षक दिलीप माथुर, आरक्षक श्यामभूषण राठौर एवं आरक्षक संतोष रात्रे का सराहनीय योगदान रहा।