बिना अनुमति लिये लाऊड स्पीकर का उपयोग करने वाले के विरुद्ध की गई कार्यवाही, आरोपियों के कब्जे से लाउडस्पीकर किया गया बरामद

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आरोपी तुलाराम राठौर एवं चितरंजन गढ़ेवाल के विरुद्ध धारा 10,15 कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही

समदर्शी न्यूज ब्यूरो, जांजगीर-चांपा

जांजगीर-चांपा : प्रकरण मे मिली जानकारी के अनुसार मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक तुलाराम राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी खोकसा दिनांक 16 जनवरी 2023 के रात्रि 11:00 बजे चोंगा एवं एंपलीफायर से पहरिया पाठ चौक खोकसा में हो रहे नवधा रामायण कार्यक्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्र का अवैध रूप से संचालन करते पाया गया। जिस पर उसके कब्जे से दो नग चोंगा एवं एक नग एंपलीफायर बरामद किया गया।

इसी प्रकार चितरंजन गढ़ेवाल उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 शारदा चौक जांजगीर ओम मंगलम भवन जांजगीर के शादी समारोह में डीजे बॉक्स एवं एंपलीफायर से अवैध रूप से डीजे संचालित करते पाया गया।

जिस पर आरोपी तुलाराम राठौर उम्र 38 वर्ष निवासी खोकसा एवं चितरंजन गढ़ेवाल उम्र 24 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 10 शारदा चौक जांजगीर के विरुद्ध धारा 10,15 छत्तीसगढ़ कोलाहल अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक साहू एवं आरक्षक दिलीप सिंह का विशेष योगदान रहा।

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